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PMC घोटाला: बैंक के ग्राहक ने हार्ट अटैक से दम तोड़ा, जमा हैं 90 लाख रुपये

By रोहित कुमार पोरवाल | Updated: October 15, 2019 09:50 IST

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले की बली चढ़ रहे खाताधारकों की समस्या का निधान नहीं हो पा रहा है। एक खाताधारक ने प्रदर्शन के बाद घर लौटने पर दम तोड़ दिया।

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ठळक मुद्देपीएमसी घोटाला मामले में आरबीआई द्वारा बैंक पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल एक खाताधारक की मौत हो गई।संजय गुलाटी नाम के खाताधारक सोमवार को प्रदर्शन के बाद घर लौटे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया।

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में फंसी जमाराशि निकालने के लिए प्रदर्शन में कर रहे जमाकर्ताओं में से एक खाताधारक को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय गुलाटी नाम के खाताधारक ने सोमवार (14 अक्टूबर) को प्रदर्शन के बाद घर लौटने पर दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि गुलाटी परिवार के करीब 90 लाख रुपये बैंक में जमा हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, संजय गुलाटी मुंबई ओशिवारा इलाके के तारापोरेवाला गार्डन के रहने वाले थे। 

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोटाले में घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के बचत खाताधारकों के लिए छह माह में निकासी की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी।

यह तीसरी बार है जबकि रिजर्व बैंक ने पीएमसी के ग्राहकों के लिए प्रति खाता निकासी की सीमा बढ़ाई है।

केंद्रीय बैंक ने 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। उसी समय प्रति ग्राहक छह माह में केवल 1,000 रुपये निकासी की सीमा तय की गई थी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी।

केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक की नकदी की स्थिति की समीक्षा के बाद इस सीमा को और बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस कदम के बाद पीएमसी बैंक के करीब 77 प्रतिशत जमाकर्ता अपने खाते से समूची जमा राशि निकाल सकेंगे।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में जांच के दौरान निजी विमानों एवं एक याच (आलीशान नौका) समेत 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और पहचान की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह ‘हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटिड’ (एचडीआईएल), इसके प्रवर्तकों, निदेशकों, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के अधिकारियों और अन्य की कई संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। ईडी ने कहा कि मूल्यांकन के बाद अचल और चल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया जाएगा।

(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)

टॅग्स :पंजाब & महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक)महाराष्ट्रभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
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