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पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए एक बार दिया जाए विकल्प, केंद्र ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, जानें डिटेल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 14, 2023 10:27 IST

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नई दिल्ली: केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को एक बार का विकल्प दे सकते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के कार्यान्वयन यानी 22 दिसंबर, 2023 से पहले पहले विज्ञापित रिक्ति से नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही जो लोग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इच्छुक कर्मचारी 30 नवंबर तक इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।

पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2024 तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनके एनपीएस खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 13 जुलाई को लिखे एक पत्र में कहा है, 'एआईएस अधिकारी, जिन्हें किसी पद या रिक्ति के लिए एनपीएस की अधिसूचना (22 दिसंबर, 2023) से पहले भर्ती किया गया था और जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है। ऐसा एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत किया जाएगा।'

पत्र में यह भी कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों के अनुसार सेवा के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प उस राज्य की सरकार के समक्ष रखा जाएगा जिसके कैडर में सेवा का सदस्य आता है। इसमें कहा गया है, "यदि किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के मामले में गृह मंत्रालय को और पर्यावरण मंत्रालय को एक संदर्भ भेजा जा सकता है।“ 

इसमें कहा गया है, 'इस विकल्प का चयन संबंधित सदस्यों द्वारा 30 नवंबर, 2023 तक किया जा सकता है। सेवा के सदस्य, जो इन निर्देशों के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे जारी रहेंगे एनपीएस द्वारा कवर किया जाएगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।' 

इसमें यह भी कहा गया है कि यदि सेवा का सदस्य इन निर्देशों के अनुसार एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 जनवरी, 2024 तक जारी किया जाएगा। परिणामस्वरूप, सेवा के ऐसे सदस्य का एनपीएस खाता 31 मार्च, 2024 से बंद कर दिया जाएगा। 

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