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Online ticket booking: आधार ओटीपी सत्यापन अब अनिवार्य, रेलवे ने किया बदलाव

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 16, 2025 22:31 IST

Online ticket booking: ‘‘रेल आरक्षण की शुरुआती अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बुकिंग को रोकने के लिए, भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।’’

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ठळक मुद्देसुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और गैर-एसी श्रेणियों के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा।बदलावों पर ध्यान दें और असुविधा से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि प्रोफ़ाइल आधार नंबर से जुड़ी हो।अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

Online ticket booking: रेलवे प्रशासन ने देश भर में तत्काल प्रणाली के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी के माध्यम से आधार सत्यापन को आधिकारिक तौर पर अनिवार्य कर दिया है। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने घोषणा की कि 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। सिंघल ने इस बात जोर दिया कि ये संशोधन यात्रियों के लिए तत्काल टिकटों तक निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करने, उनके हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि वास्तविक उपयोगकर्ता इस प्रणाली का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा,‘‘यात्री मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बिना तत्काल टिकट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

नयी प्रणाली के तहत तत्काल टिकट आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटरों के माध्यम से बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे।’’ अधिकारी का कहना है कि रेलवे आरक्षण प्रणाली द्वारा सृजित ओटीपी के प्रमाणीकरण के बाद ही अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह ओटीपी बुकिंग के समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। सिंघल ने बताया, ‘‘तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब टिकट बुक करते समय अपने आधार नंबर से जुड़ा सिम कार्ड वाला मोबाइल साथ रखना होगा।’’ रेलवे ने यह भी कहा कि बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान बड़ी संख्या में बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

सिंघल ने कहा, ‘‘रेल आरक्षण की शुरुआती अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बुकिंग को रोकने के लिए, भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।’’

यह प्रतिबंध एसी श्रेणियों के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और गैर-एसी श्रेणियों के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन बदलावों पर ध्यान दें और असुविधा से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि उनकी प्रोफ़ाइल उनके आधार नंबर से जुड़ी हो।

टॅग्स :भारतीय रेलआधार कार्डRailway Ministry
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