तृणमूल सांसद नुसरत जहां की शादी का मामला अब संसद तक जा पहुंचा है। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। मौर्य ने नुसरत जहां के 'अवैध और अनैतिक आचरण' की जांच की मांग की है और कहा कि गलत वैवाहिक जानकारी देने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इस मामले को सदन की आचार समिति के पास भेजने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पत्र के साथ नुसरत जहां का प्रोफाइल भी भेजा है। जिसमें नुसरत जहां ने निखिल जैन को अपना पति बताया है। 10 जून को लिखे अपने पत्र में मौर्य ने कहा कि लोकसभा नियमों के तहत उचित कार्रवाई की सूचना दी जाए और मामले को जांच के लिए आचार समिति के पास भेजा जाए।
उन्होंने पत्र में लिखा कि नुसरत जहां द्वारा वैवाहिक स्थिति के बारे में मीडिया को दिया बयान लोकसभा सदस्यता के तौर पर उनकी शपथ का खंडन करता है। जिसमें उन्होंने नुसरत जहां रूही जैन के रूप में शपथ ली थी। यह उनकी सदस्यता को गैर कानूनी रूप से प्रस्तुत करता है।
नुसरत जहां रूही जैन बताया था नाम
भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था और 25 जून 2019 को शपथ लेते वक्त नवविवाहिता के रूप में कपड़े पहने थे। गैर मुस्लिम से शादी और सिंदूर लगाने को लेकर जब एक वर्ग ने उन पर हमला किया था तो पार्टी के सांसदों ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर उनका बचाव किया था। साथ ही भाजपा सांसद ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके रिसेप्शन में ममता बनर्जी भी पहुंची थीं।
मतदाताओं को धोखा देने का आरोप
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भाजपा सांसद ने कहा कि नुसरत जहां व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए आजाद है, लेकिन शादी को लेकर गुमराह करने वाला बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नुसरत जहां ने लोकसभा सचिवालय को गलत जानकारी दी और साथ ही अनैतिक, अवैध आचरण में लिप्त रहीं। झूठी जानकारी देकर अपने मतदाताओं को धोखा दिया। इससे संसद और उसके सदस्यों का नाम खराब होता है।
शादी को लेकर यह बोली थीं नुसरत जहां
बशीरघाट से सांसद नुसरत जहां ने निखिल जैन से अपनी शादी को अवैध और लिव इन रिलेशन बताया था। सांसद ने कहा था कि उनकी शादी तुर्की में वहां की रीति-रिवाजों से हुई थी। अंतर धार्मिक शादी को भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणित होना जरूरी होता है, हालांकि उनके मामले में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए उनकी शादी वैध नहीं है।