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Uttar Pradesh: सुबह 6 बजे से पहले, शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं कामकाजी महिलाएं, लेनी होगी लिखित सहमति

By रुस्तम राणा | Updated: May 28, 2022 20:18 IST

सरकारी आदेश के अनुसार, किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह इस दौरान काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

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ठळक मुद्देमहिलाओं के लिए मुफ्त वाहन, भोजन और अन्य सुविधाएंइनकार करने पर नहीं लिया जाएगा कोई एक्शनलैंगिंग उत्पीड़न रोकने के लिए उठाना होगा उचित कदम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए फैसला लिया है जिसके तहत वे सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह इस दौरान काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

महिलाओं के लिए मुफ्त वाहन, भोजन और अन्य सुविधाएं

साथ ही योगी सरकार ने यह कहा है कि उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिलाओं को मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की है।

इनकार करने पर नहीं लिया जाएगा कोई एक्शन

संबंधित नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस समय में अगर कामकाजी महिला काम करने से इनकार करती है तो उस पर कोई भी ऐक्शन नहीं होगा और उसे काम से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, बाथरूम, चेंजिंग रूम और पीने के लिए पानी व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

लैंगिंग उत्पीड़न रोकने के लिए उठाना होगा उचित कदम

साथ ही इस अवधि में कार्य लिए एक साथ कम से कम चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति देनी होगी। नियुक्तिदाता को उनका लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा।

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