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पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना परिचालन पर एनजीटी ने केंद्र, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: December 14, 2020 15:59 IST

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नयी दिल्ली, 14 दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है कि ‘फॉर्मल्डीहाइड’ के निर्माताओं को बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के कामकाज करने की अनुमति देने के आदेश पर क्यों ना रोक लगा दी जाए।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया बिना अधिकार क्षेत्र के है और पूर्व पर्यावरण मंजूरी की जरूरत को समाप्त नहीं किया जा सकता।

अधिकरण की पीठ एनजीओ दस्तक की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गयी है जिसमें ‘फॉर्मल्डीहाइड’ नामक रासायनिक यौगिक के निर्माताओं को बिना पर्यावरण मंजूरी के छह महीने परिचालन करने की अनुमति दी गयी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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