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New Year’s Eve 2024: नया साल मनाने के लिए इन शहरों में लागू हुआ नियम, भूलकर भी न करें ये काम; लग जाएगा चूना...

By अंजली चौहान | Updated: December 29, 2024 11:36 IST

New Year’s Eve 2024: शहर पुलिस, यातायात विभाग और मादक द्रव्य विरोधी इकाइयों सहित अधिकारियों ने पार्टी में आने वालों और उत्सव की मेजबानी करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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New Year’s Eve 2024: पुराना साल खत्म होने के साथ ही नए साल के स्वागत में पूरी दुनिया तैयार है। न्यू ईयर की शाम लोग धूम-धाम से नए साल के आने का जश्न मनाते हैं। भारत के कई बड़े शहर, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि में नए साल का जश्न भव्य तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में नए साल की रात ये शहर जगमगाते है। हजारों लोगों द्वारा मनाया जाने वाला जश्न किसी अप्रिय घटना की वजह से फीका न पड़े इसके लिए इस बार प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। 

शहर की पुलिस, यातायात विभाग और मादक पदार्थ निरोधक इकाइयों सहित अधिकारियों ने पार्टी करने वालों और उत्सव मनाने वाले प्रतिष्ठानों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

1- दिल्ली में सुरक्षा सुनिश्चित करने और ध्वनि नियमों के अनुपालन के महत्व को दोहराया है। प्रमुख मनोरंजन क्षेत्रों और पार्टी हब में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी।

2- चेन्नई में दिल्ली की तरह ही प्रमुख मनोरंजन क्षेत्रों और पार्टी हब में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी।

3- बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के सहयोग से बेंगलुरु पुलिस ने घोषणा की है कि समारोह रात 1 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। रात 10 बजे के बाद प्रमुख फ्लाईओवर बंद कर दिए जाएंगे, केआईए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए अपवाद रखा गया है, जहां 31 दिसंबर को रात 10 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

बड़ी भीड़ की उम्मीद के कारण एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और कोरमंगला जैसे इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जश्न के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।

4- मुंबई नए साल के जश्न के हिस्से के रूप में बार, रेस्तरां और पब को सुबह 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति देगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय में ढील दिए जाने के साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा सख्त निगरानी भी की जा रही है।

जबकि छत पर पार्टियाँ आधी रात के बाद भी बिना संगीत के जारी रह सकती हैं, सख्त डेसिबल सीमाएँ लागू हैं। अफवाहों के बावजूद, होटल और रेस्तरां एसोसिएशन (पश्चिमी भारत) ने स्पष्ट किया कि शराब परोसने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिष्ठानों को नशे में धुत मेहमानों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें नामित ड्राइवरों को काम पर रखना शामिल है।

5- हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने आदेश दिया है कि टिकट वाले नए साल के कार्यक्रमों की मेजबानी करने वाले तीन सितारा और उससे ऊपर के होटल, क्लब, बार और रेस्तरां को कम से कम 15 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। इन प्रतिष्ठानों को सभी प्रवेश, निकास और पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आउटडोर साउंड सिस्टम को रात 10 बजे तक बंद कर देना चाहिए और इनडोर साउंड सिस्टम को रात 1 बजे तक 45 डेसिबल तक सीमित रखा जाना चाहिए।

आयोजकों को नशीली दवाओं के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करना चाहिए, साथ ही पार्किंग और एकांत क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

निषेध और आबकारी अधिकारियों ने आबकारी अधिनियम की धारा 36(1)(1) का हवाला देते हुए नशे में धुत व्यक्तियों को शराब परोसने के खिलाफ प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है। उल्लंघन करने पर दंड हो सकता है। नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ₹10,000 तक का जुर्माना, कारावास और वाहन जब्त किया जा सकता है।

6- कोलकाता और पुणे में शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध और उत्सव के लिए सख्त समय सीमाएँ लगाई गई हैं।

शहरों में अधिकारी शराब पीकर गाड़ी चलाने और मादक पदार्थों के कानूनों के उल्लंघन के लिए शून्य-सहिष्णुता की नीतियों के लिए प्रतिबद्ध हैं। निवारक उपायों में चौकियां, वाहन जांच और मादक पदार्थ निरोधक दस्तों की तैनाती शामिल है।

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