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New Wage Code: 1 जुलाई से आपकी सैलरी से लेकर पीएफ और लीव समेत इन 5 चीजों में हो जाएगा बड़ा बदलाव

By रुस्तम राणा | Updated: June 27, 2022 18:55 IST

यदि नया वेज कोड लागू किया जाता है, तो अगले महीने से कर्मचारियों के काम के घंटे, वेतन पुनर्गठन, पीएफ योगदान, ग्रेच्युटी पहलू और अर्जित अवकाश के नकदीकरण में बदलाव देखने को मिलेंगे।

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ठळक मुद्दे1 जुलाई से नया वेज कोड हो सकता है लागू इसके लागू होने के बाद आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगीकर्मचारी करेंगे सप्ताह में 12 घंटों के साथ चार दिन काम

नई दिल्ली: नए वेतन संहिता को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है क्योंकि चालू महीना समाप्त हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स व्यापक रूप से अनुमान लगा रही हैं कि मोदी सरकार 1 जुलाई से वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर नया वेज कोड लागू कर सकती है।

यदि इन श्रम संहिताओं को लागू किया जाता है, तो अगले महीने से कर्मचारियों के काम के घंटे, वेतन पुनर्गठन, पीएफ योगदान, ग्रेच्युटी पहलू और अर्जित अवकाश के नकदीकरण में बदलाव देखने को मिलेंगे। हालाँकि ये केवल शुरुआती अटकलें हैं, इसलिए जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर नियमों को अधिसूचित नहीं करती, तब तक कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता है। अगर केंद्र सरकार नया वेज कोड लागू करती है तो इन 5 चीजों में हो जाएगा बदलाव - 

1. यदि वास्तव में 1 जुलाई से नया वेज कोड लागू होता है तो इसके लागू होने के बाद आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाएगी। कोड वेज 2019 के तहत वेतन पर सरकार की अधिसूचना टेक-होम वेतन को कम कर सकती है जबकि पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे घटकों में वृद्धि हो सकती है। यह इस आधार पर आधारित है कि नए वेतन कोड में प्रावधान का उल्लेख है कि कर्मचारी का मूल वेतन उसके शुद्ध मासिक सीटीसी का कम से कम 50 प्रतिशत होगा।

2. नया वेतन कोड आपको मिलने वाले वेतन भत्ते को भी प्रभावित करेगा। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी अपने शुद्ध मासिक वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक भत्ते के रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

3. नया वेज कोड आपके भविष्य निधि को प्रभावित करेगा। हालांकि भविष्य निधि पर यह सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नया वेज कोड लागू होने के बाद आपका पीएफ ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि कर्मचारी के ग्रेच्युटी और पीएफ अंशदान में वृद्धि होगी। 

4. नया वेतन कोड काम के घंटे को बढ़ा सकता है, हालांकि उस स्थिति में आपका सप्ताह का अवकाश 2 से अधिक होगा। जबकि दिन वर्किंग आवर्स 12 घंटे किए जा सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इसके तहत कर्मचारियों को चार दिन के कार्य सप्ताह की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें उन चार दिनों में 12 घंटे काम करना होगा। 

5. नई वेतन संहिता लागू होने के बाद अर्न लीव पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। कर्मचारियों की अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो जाएंगी। 

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