लाइव न्यूज़ :

Maharastra Samachar: भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नवलखा और तेल्तुम्बडे एक सप्ताह में सपर्मण करें: सुप्रीम कोर्ट

By भाषा | Updated: April 8, 2020 17:43 IST

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता काफी लंबे समय तक संरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, अंतिम अवसर के रूप में हम उन्हें समर्पण करने के लिये एक सप्ताह का समय देते हैं।’’

Open in App
ठळक मुद्देउच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके बाद उनके समर्पण करने की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका 16 मार्च को खारिज करते हुये उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया था।

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेल्तुम्बडे को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके बाद समर्पण के लिये समय नहीं बढ़ाया जायेगा क्योंकि महाराष्ट्र में अदालतें काम कर रही हैं।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देते हुये कहा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत रद्द करने के न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुये तीन सप्ताह के भीतर समर्पण करना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘‘यद्यपि हमें उम्मीद थी कि आरोपी इस न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुये समर्पण करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमें बताया गया कि मुंबई में अदालतें काम कर रही हैं।

आरोपियों के लिये यह बेहतर होता कि वे समर्पण करते क्योंकि अदालतें खुली हैं और पूरी तरह से बंद नहीं हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, याचिकाकर्ता काफी लंबे समय तक संरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, अंतिम अवसर के रूप में हम उन्हें समर्पण करने के लिये एक सप्ताह का समय देते हैं।’’ साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके बाद उनके समर्पण करने की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।

न्यायालय ने इन दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका 16 मार्च को खारिज करते हुये उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया था। इन दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के 14 फरवरी के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने इन दोनों को गिरफ्तारी से प्राप्त संरक्षण की अवधि चार सप्ताह के लिये बढ़ा दी थी। आरोपियों के वकील का कहना था कि ये कार्यकर्ता पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें समर्पण करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है। पुणे पुलिस ने कोरेगांव भीमा गांव में 31 दिसंबर 2017 की हिंसक घटनाओं के बाद एक जनवरी, 2018 को नवलखा, तेल्तुम्बडे और कई अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादियों से कथित रूप से संपर्क रखने के कारण मामले दर्ज किये थे। 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टभीमा कोरेगांवकोरेगांवमहाराष्ट्र
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारबेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस शुरू, देखिए रूट, समय और टिकट की कीमत, तुमकुरु, हुबली, बेलगावी, सांगली, कराड, सतारा, लोनांद, पुणे, लोनावला, कल्याण और ठाणे सहित 15 स्टेशनों पर रुकेगी

भारतकौन थे भुवन चंद्र खंडूरी?, देहरादून में निधन

बॉलीवुड चुस्कीमुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 5 फुट लंबा सांप?, वीडियो

कारोबार800 करोड़ रुपये खर्च, लाखों कर्मचारी को तोहफा?, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के बकाया भुगतान को मंजूरी

कारोबार800 करोड़ रुपये खर्च, लाखों कर्मचारी को तोहफा?, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के बकाया भुगतान को मंजूरी

भारत अधिक खबरें

भारतFalta Assembly Constituency: 21 मई को फाल्टा में पुनर्मतदान, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने उम्मीदवारी वापस ली, वीडियो

भारतशिविर में कुल 67 शिकायत, 30 दिन में करें समाधान नहीं तो 31वें दिन निलंबित?, रेफर नीति अपनाई तो सिविल सर्जन और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई?, सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी

भारतनो वेटिंग, नो टेंशन! प्रमुख रूटों पर शुरू हुईं समर स्पेशल ट्रेनें, आज ही कराएं बुकिंग, चेक लिस्ट

भारतबाप नीतीश कुमार-बेटे निशांत को डॉक्टर की जरूरत, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया?, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन का फूटा गुस्सा, वीडियो

भारतSpecial Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! ओडिशा-UP के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और डिटेल