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Narendra Dabholkar murder case: कोर्ट ने दो लोगों को दोषी ठहराया, तीन अन्य को किया बरी, जानें मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 10, 2024 11:56 AM

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की।

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ठळक मुद्देदो निशानेबाजों शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे को दोषी ठहराया गया है।तीन अन्य आरोपियों वीरेंद्रसिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया।20 अगस्त 2013 को 67 वर्षीय डॉ नरेंद्र दाभोलकर की पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुणे: पुणे की एक विशेष यूएपीए अदालत ने शुक्रवार को 2013 में अंधविश्वास विरोधी योद्धा डॉ नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने तीन अन्य को बरी कर दिया। 

दो निशानेबाजों शरद कालस्कर और सचिन अंदुरे को दोषी ठहराया गया है। डॉ नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा, इसलिए तीन अन्य आरोपियों वीरेंद्रसिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया। 

20 अगस्त 2013 को 67 वर्षीय डॉ नरेंद्र दाभोलकर की पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने नरेंद्र दाभोलकर की हत्या इसलिए की क्योंकि वह अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे थे।

2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच अपने हाथ में ले ली। बाद में इसने ईएनटी सर्जन डॉ वीरेंद्रसिंह तावड़े को गिरफ्तार कर लिया, जो हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि तावड़े हत्या का मास्टरमाइंड था।

दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंधविश्वास उन्मूलन समिति, महाराष्ट्र) नाम से एक संगठन चलाते थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि सनातन संस्था संगठन के काम के खिलाफ थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सबसे पहले भगोड़े सारंग अकोलकर और विनय पवार को शूटर बताया था। बाद में, उन्होंने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि वे दाभोलकर के शूटर थे। 

एजेंसी ने बाद में वकील संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (साजिश), 302 (हत्या), शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं और यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

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