कोहिमा, 21 नवंबर नगालैंड के तीन निगमों ने शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार परिषद गठित करने के राज्य सरकार के फैसले को रविवार को खारिज कर दिया।
तीन निगम एसोसिएशन--दीमापुर अर्बन काउंसिल चेयरमैन फेडरेशन (डीयूसीसीएफ), एसोसिएसन ऑफ कोहिमा म्यूनिसिपल वार्ड्स पंचायत (एकेएमडब्ल्यूपी) और ऑल वार्ड यूनियन मोकोचुंग टाउन (एडब्ल्यूयूएमटी) का यह निर्णय यहां रविवार को तीनों निगमों की पहली बैठक में लिया गया।
एकेएमडब्ल्यूपी के अध्यक्ष थेजाओ सेखोसे और एडब्ल्यूयूएमटी के अध्यक्ष लिमानुंगसांग तथा डीयूसीसीएफ के अध्यक्ष त्सेथुंगा न्यामो ने यहां संवाददाताओं को इन तीनों निगमों के इस फैसले के बारे में जानकारी दी।
छब्बीस अक्टूबर को राज्य सरकार ने यह अध्ययन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की थी कि क्या नगालैंड निगम कानून अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करता है। चूंकि समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले विषय के अध्ययन में समय लगता, इसलिए सरकार ने अंतरिम अवधि के लिए निगमों के वास्ते सलाहकार परिषद गठित करने का फैसला किया था।
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