लाइव न्यूज़ :

भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला

By अनिल शर्मा | Updated: August 4, 2023 14:51 IST

केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। कांग्रेस नेता भाजपा को माफी मांगने के लिए कहा। बकौल चेन्निथला- भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए।

Open in App
ठळक मुद्देशीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने AICC कार्यालय में जश्न मनाया।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

नई दिल्लीः: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने AICC कार्यालय में जश्न मनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।

फैसला आने के बाद केरल कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि केरल के लोग, विशेषकर वायनाड के लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपना सांसद वापस मिल गया है। कांग्रेस नेता भाजपा को माफी मांगने के लिए कहा। बकौल चेन्निथला- भाजपा को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत को एहसास हुआ कि यह राहुल गांधी को चुप कराने का एक प्रयास है..।

उधर, रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है।

गौरतलब है कि गुजरात HC ने अपने आदेश में आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर सूरत अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, गांधी को 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले मार्च में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राहुल गांधी को उनकी 'मोदी' उपनाम वाली टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था।

टॅग्स :राहुल गांधीसुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतकुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों के पास आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा?

भारतजमानत नियम और जेल अपवाद, यूएपीए मामले में भी यही नियम?, सुप्रीम कोर्ट ने हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को दी राहत, पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में एक बार थाने जाओ?

भारतदिल्ली बार काउंसिल चुनावः मतगणना पर रोक, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा- न्यायालय फैसला नहीं सुनाता, तब तक मतपत्रों की गिनती स्थगित

भारतKerala Oath Taking Ceremony: 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी?, केरल के नए सीएम सतीशन, राज्यपाल अर्लेकर ने 20 मंत्रियों को दिलाई शपथ, वीडियो

भारतKerala swearing-in ceremony: केरल में शपथ ग्रहण समारोह, सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री शपथ, कांग्रेस के 11 और आईयूएमएल के 5 विधायक बनेंगे मंत्री, 14 सदस्य नए चेहरे

भारत अधिक खबरें

भारतईमानदारी के अभाव में शातिर बन जाती है समझदारी

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह