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मनी लॉन्ड्रिंग केस: मीसा भारती और उनके पति को मिला कोर्ट का समन, पांच मार्च को हाजिर होने का आदेश

By रामदीप मिश्रा | Updated: February 8, 2018 15:35 IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 फरवरी को मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

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दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार (8 फरवरी) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार सहित अन्य के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र पर समन जारी किया है। यह आरोप पत्र कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दायर किया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 8000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती और शैलेश को पांच मार्च 2018 को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 फरवरी को मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं। 

इसी मामले में पिछले 25 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए के प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया। 

ईडी के मुताबिक, जैन ब्रदर्स पर नेताओं और उनके परिजनों के कालेधन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त कर लिया है।

आपको बता दें कि ईडी ने पिछले साल दिसंबर 2017 में मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उसके बाद छह जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। मीसा भारती और शैलेश के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग पूर्व में ही संपत्ति जब्त करने का आदेश दे चुका है। 

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