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Lok Sabha Election 2024: पिछले 3 सालों में लोकसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों की जमानत हुई जब्त, जानें कहां जाती है सारी रकम

By अंजली चौहान | Published: April 13, 2024 10:21 AM

जारी आंकड़ों के अनुसार, 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लगभग 85 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपनी सुरक्षा जमा खो दी है क्योंकि वे कुल वैध वोटों का न्यूनतम छठा हिस्सा पाने में विफल रहे।

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Lok Sabha Election 2024: 18वें लोकसभा चुनाव के मतदान का दिन हर बढ़ते रोज के साथ नजदीक आ रहा है। इस साल होने वाले चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को कई क्षेत्रों में होने वाला है। एक ओर जहां पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई है वहीं, लोकसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, 2009 और 2019 के बीच हुए पिछले तीन लोकसभा चुनावों में लगभग 21,000 उम्मीदवारों की 46 करोड़ रुपये की जमानत राशि जब्त हो गई।

न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय 25,000 रुपये जमा करने होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी है।

1999 के लोकसभा चुनावों के बाद, अपनी जमानत खोने वाले उम्मीदवारों की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है, जिसे 'जमानत जब्त' के नाम से जाना जाता है। 2009 में मैदान में उतरे 8,070 उम्मीदवारों में से जमानत खोने वाले उम्मीदवारों की संख्या 6,829 थी। 2014 में 8,251 उम्मीदवारों में से 7,000 की जमानत जब्त हो गई। 2019 में 8,054 उम्मीदवारों में से यह हिस्सेदारी 6,923 थी।

न्यूज 18 के हवाले से ECI नंबरों से पता चलता है कि 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लगभग 85 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपनी सुरक्षा जमा खो दी है क्योंकि वे कुल वैध वोटों का न्यूनतम छठा हिस्सा पाने में विफल रहे। 2009 और 2019 के बीच, कुल 24,375 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 20,752 की जमानत जब्त हो गई। तीन चुनावों में जो राशि का नुकसान हुआ वह थी: 2009 में 15.59 करोड़ रुपये; 2014 में 14.57 करोड़ रुपये; और 2019 में 15.86 करोड़ रुपये है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, 1951 में, जब पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे, तो कुल 9,067 जमा राशि का नुकसान हुआ था, जिसकी राशि 22.80 लाख रुपये थी। लोकसभा में 3.51 लाख रुपये की 741 जमानतें जब्त हुईं और विधानसभा चुनावों में 19.24 लाख रुपये की 8,234 जमानतें जब्त हुईं। उस समय, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमा राशि 500 रुपये और एससी और एसटी समुदायों के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये थी।

विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि 1951 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद से कुल 91,159 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है और 71,264 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। इसका मतलब है कि मैदान में उतरे प्रत्येक 100 उम्मीदवारों में से लगभग 80 की जमानत जब्त हो गई। यह 1996 का चुनाव था जब 91 प्रतिशत - 13,952 में से 12,688 - उम्मीदवारों ने अपनी जमानत खो दी थी, जो अब तक सबसे अधिक है। यह वह चुनाव भी था जब लोकसभा के लिए अब तक सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. 1996 के चुनावों के बाद, यह 1991 का चुनाव था जिसमें सबसे अधिक संख्या में जमानत जब्त हुई।

कहां जाता है सारा पैसा?

नियम कहता हैं कि अगर उम्मीदवार को सभी वैध वोटों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा मिला है तो जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, अगर उम्मीदवार निर्वाचित होता है, तो जमा राशि वापस कर दी जाएगी, भले ही उसे कुल वैध मतों के 1/6 से अधिक वोट न मिले हों। इसके अलावा, अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ रहा है तो वह केवल एक सीट से ही अपनी जमानत राशि दोबारा हासिल कर सकता है, भले ही उसे कितने भी वोट मिले हों। उनके द्वारा की गई अन्य जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है तो जमा राशि सरकारी खजाने में चली जाती है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158, उम्मीदवारों द्वारा की गई जमा राशि के निपटान की विधि बताती है।

नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जमानत राशि अनिवार्य है। इसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद या एक रसीद के रूप में जमा किया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि राशि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है।

जब किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है या उसने कुल वैध वोटों के छठे हिस्से से अधिक वोट हासिल किए हैं, तो आरओ उन्हें उनकी जमा राशि वापस दे देता है।

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