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Babri Masjid Demolition Case: कोर्ट के फैसले पर लालकृष्ण आडवाणी ने लगाया ‘जय श्री राम’ का नारा, कहा-आज खुशी का दिन

By स्वाति सिंह | Updated: September 30, 2020 14:06 IST

अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और अचानक ही हुई थी।

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ठळक मुद्देबाबरी मामले विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई

लखनऊ: बाबरी मामले विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कुल 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई, उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया है, वो काफी अहम है। हम सभी के लिए खुशी का पल है। 

लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है, बस इतना ही कहूंगा कि जय श्री राम। बुधवार को फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने उनके घर के बाहर इकट्ठे हुए समर्थकों के लिए मिठाई भी बंटवाई। बीजेपी नेता ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और वकीलों का शुक्रिया अदा किया।

मुरली मनोहर जोशी ने बताया ऐतिसाहिक

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद आए फैसले के बाद बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले में मुरली मनोहर जोशी भी एक अभियुक्त थे। जोशी ने बुधवार को इस मामले पर आए कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि इससे साबित होता है कि कोई साजिश नहीं रची गई थी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार जोशी ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा, 'कोर्ट की ओर से ये ऐतिहासिक फैसला है। इससे साबित होता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर की घटना को लेकर कोई साजिश नहीं रची गई थी। हमारा कार्यक्रम और रैली साजिश का हिस्सा नहीं थे। सभी खुश हैं और अब सभी को राम मंदिर निर्माण के लिए उत्साहित होना चाहिए।'

बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और अचानक ही हुई थी।

इस मामले में मुरली मनोहर जोशी समेत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और महंत नृत्य गोपाल दास सहित कई बड़े नाम अभियुक्त बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई थी।

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