नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का शेख सज्जाद उर्फ सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित किया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों में से एक शेख सज्जाद को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सज्जाद सक्रिय रूप से लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी, प्रेरित और भर्ती कर रहा है और आतंकी फंडिंग में शामिल रहा है। वह जम्मू-कश्मीर में हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी से जुड़े एक मामले में भी फरार है। वह 37वां व्यक्ति हैं जिसे केंद्र द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य शेख सज्जाद उर्फ सज्जाद गुल को मंगलवार को आतंकवादी घोषित किया। वह श्रीनगर में 2018 में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। केंद्र सरकार पिछले एक पखवाड़े में गुल समेत छह लोगों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गुल जम्मू कश्मीर में हथियार और गोला-बारूद जब्त होने के एक मामले में फरार चल रहा है और वह लश्कर के समर्थन में जम्मू कश्मीर में नौजवानों को सक्रियता से बरगला रहा है और भर्ती कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण में भी शामिल रहा है।
गृह मंत्रालय के अनुसार 14 जून, 2018 को श्रीनगर के व्यस्त प्रेस एन्क्लेव में प्रतिष्ठित पत्रकार बुखारी की उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ हत्या करने के लिए लश्कर के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने में गुल शामिल था। गुल की आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए मंत्रालय ने उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है।
प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दुर्दांत कमांडर आशिक अहमद नेंगरू को केंद्र ने आतंकवादी घोषित कर दिया जो जम्मू-कश्मीर में विभिन्न आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। नेंगरू पांचवां व्यक्ति है जिसे पिछले एक पखवाड़े में केंद्र द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि नेंगरू जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने तथा विभिन्न आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि नेंगरू (34) कश्मीर में एक आतंकी नेटवर्क चला रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के खतरनाक अभियान में लगा हुआ है जिसके लिए पाकिस्तान से दिशा-निर्देश मिलते हैं। इसने कहा कि नेंगरू से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए और उसको आतंकी कृत्यों से रोकने के वास्ते, उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। बीस नवंबर 1987 को जन्मा नेंगरू जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है।
उसका भाई अब्बास अहमद नेंगरू जैश ए मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था जो 2013 में मारा गया था। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा समन भेजे जाने के बाद नेंगरू अपने परिवार के साथ लापता हो गया था।