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नए मोटर वाहन अधिनियम पर किचकिचः गुजरात के बाद महाराष्ट्र ने कहा- बोझ अधिक, जुर्माना राशि पर करे पुनर्विचार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2019 19:12 IST

सरकार से अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए पुनर्विचार और इसे कम करने का अनुरोध करने को कहा है।गुजरात सरकार ने हाल में पारित किए गए नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित दंड राशि को मंगलवार को कम कर दिया है।

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ठळक मुद्देमोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हो गयी।कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि लोगों को बढ़ाये गए जुर्माने की राशि से परिचित होने के लिए समय की जरूरत है।

महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है। इस बीच महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर रावते ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखते हुए कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अत्यधिक बढ़ गया है।

सरकार से अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए पुनर्विचार और इसे कम करने का अनुरोध करने को कहा है।गुजरात सरकार ने हाल में पारित किए गए नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित दंड राशि को मंगलवार को कम कर दिया है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हो गयी। हालांकि कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि लोगों को बढ़ाये गए जुर्माने की राशि से परिचित होने के लिए समय की जरूरत है।

 

नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। सीएम ममता ने कहा कि ये कानून लोगों पर बोझ है। ममता बनर्जी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को हम अभी लागू नहीं कर सकते। 

सही तरीके से ड्राइव करें और अपनी जिंदगी बचाएं। हम ऐसा हर किसी को कह रहे हैं। इसी से दुर्घटनाएं कम हुई हैं।

नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने को गुजरात सरकार ने कम किया

इसकी घोषणा करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नये अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अधिकतम सुझाया गया था और उन्हें सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कम कर दिया गया है । कुछ मामलों में तो राज्य ने जुर्माने की राशि को 10 हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपये कर दिया है।

नये कानून के तहत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जिसे गुजरात सरकार ने 500 रूपये करने का निर्णय किया। चौपहिया वाहन के मामले में सीट बेल्ट नहीं होने पर भी यही दंड राशि रहेगी। इसी प्रकार लाइसेंस बिना वाहन चलाने के लिए दंड राशि नये कानून के तहत 5000 रुपये है।

गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहनों के मामले में इसे 2000 रुपये और चौपहिया वाहनों के मामले में 3000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार दंड राशि को कम करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति नरमी नहीं दिखा रही है।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा तय की गयी दंड राशि भी नया कानून लागू होने से पहले की तय राशि से दस गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन गुजरात में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रुपाणी ने कहा कि ‘डिजीलॉकर’ ऐप में दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखा जा सकता है और मांगे जाने पर उन्हें अधिकारियों को दिखाया जा सकता है। 

टॅग्स :मोटर व्हीकल अधिनियमनितिन गडकरीमहाराष्ट्रगुजरातपश्चिम बंगालमोदी सरकारभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
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