कोच्चि: अभिनेता दिलीप ने सोमवार को केरलहाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने खिलाफ मुकदमे से संबंधित खबरों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाने का आग्रह किया था। अब इसपर कोर्ट ने राज्य पुलिस प्रमुख को अभिनेता की याचिका पर जांच और रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिलीप यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
मामला तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री से जुड़ा है, जिनका कथित तौर पर 17 फरवरी, 2017 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उनकी ही कार के अंदर दो घंटे तक उनसे छेड़छाड़ की थी। कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। मामले में दस आरोपी हैं और पुलिस ने शुरुआत में सात लोगों को गिरफ्तार किया था।
बाद में, दिलीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें जमानत मिल गई थी। दिलीप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (2) के तहत "बंद कमरे में सुनवाई" होनी चाहिए और कार्यवाही का मुद्रण तथा प्रकाशन गैरकानूनी है। उन्होंने मुकदमे से संबंधित खबरों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)