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केरल हाईकोर्ट ने सोना तस्करी केस में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी जांच की याचिका को खारिज किया

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 12, 2023 18:44 IST

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस) इंडिया के संस्थापक सचिव अजी कृष्णन की मुख्यमंत्री विजयन की जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया।

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ठळक मुद्देकेरल हाईकोर्ट ने सोना तस्करी के केस में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कीमुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ यह याचिका एचआरडीएस इंडिया के अजी कृष्णन ने दायर की थी हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर याचिका को सुनवाई के योग्य न मानते हुए खारिज किया

कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने सोना तस्करी के एक केस में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सहित केरल के कई अन्य ‘हाई-प्रोफाइल’ नेताओं की कथित संलिप्तता की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क विभाग से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दिया है।

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस) इंडिया के संस्थापक सचिव अजी कृष्णन की मुख्यमंत्री विजयन की जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सोना तस्करी केस की सह-आरोपी स्वपना सुरेश कुछ समय तक इसी गैर सरकारी संगठन में कार्यरत रही थी।

खारिज हुई याचिका से जुड़े वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोर्ट ने याचिका को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि कोर्ट की नजर में उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे, जिसके आधार पर याचिका को स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने याचिका की मेरिट को आधार बनाते हुए उसे खारिज करने का फैसला दिया गया है। कोर्ट से अभी तक आदेश की विस्तृत कॉपी नहीं मिली है।

दरअसल यह केस 11 जुलाई, 2020 को उस समय दर्ज किया गया था, जब यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी स्वपना सुरेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ बेंगलुरु से हिरासत में लिया था। उससे पूर्व एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क ने 5 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की जब्ती की थी।

मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर और यहां यूएई वाणिज्य दूतावास के एक अन्य पूर्व कर्मचारी सरिथ सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी स्वपना सुरेश मूलतः भारत की हैं लेकिन उनका जन्म यूएई के अबू धाबी में हुआ था। ढ़ाई-लिखाई के बाद सुरेश को एयरपोर्ट में नौकरी मिल गई, जल्द ही शादी हुई मगर कुछ ही समय के बाद तलाक लेकर वो केरल आ गई।

स्वपना 2013 में एयर इंडिया में नौकरी करने लगीं। इस बीच 2016 में उन पर धोखाधड़ी के एक केस दर्ज हुआ। स्‍वप्‍ना फिर अबू धाबी चली गई और वहां पर वो यूएई कांसुलेट में कांसुलेट जनरल की सेक्रेटरी बन गई। इस बीच एक दूसरे वसूली के केस में पुलिस जांच कर रही थी तो पूछताछ में 'डील वुमन' का नाम सामने आया। जब पुलिस ने उस  'डील वुमन' की खोज शुरू की तो लगी कस्‍टम वालों के हाथ और उसके पास से 13.5 करोड़ रुपये का सोना डिप्‍लोमेटिक बैगेज से बरामद किया गया। ये 'डील वुमन' कोई और नहीं बल्कि स्‍वप्‍ना सुरेश निकली।

मामले में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि केरल सरकार के इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी सेक्रेटरी एम शिवशंकर ने 'डील वुमन' स्‍वप्‍ना सुरेश को IT डिपार्टमेंट के तहत नौकरी दिलाई और वो उसके आवास पर भी आते-जाते थे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

टॅग्स :पिनाराई विजयनKerala High Courtप्रवर्तन निदेशालय
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