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‘केजरीवाल ने गोवा चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था’: सीबीआई ने कोर्ट को बताया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 27, 2024 20:50 IST

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है।

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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को शहर की एक अदालत को बताया कि आबकारी ‘घोटाले’ से अर्जित धन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष प्रस्तुत अपने कथन में केंद्रीय एजेंसी ने कहा, “केजरीवाल की इच्छा के अनुसार धन खर्च किया गया है...पूरा धन आप के कोष में भेजा गया।”

सीबीआई ने पीटीआई के हवाले से कहा, “उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था और गोवा में 40 निर्वाचन क्षेत्र हैं।” सीबीआई ने अपने बयान में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जेल में बंद सीएम ने ‘साउथ ग्रुप’ के साथ सौदा करने के लिए नियुक्त किया था। 

एजेंसी ने इस समूह को “व्यापारियों और नेताओं का एक गिरोह” करार दिया है, जिन्होंने कथित तौर पर शराब लाइसेंस के बदले में आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। इस समूह में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता, अरुण पिल्लई, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुचीबाबू गोरंटला, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू शामिल थे।

एजेंसी के अनुसार, आप ने राजिंदर नगर से विधायक दुर्गेश पाठक को गोवा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया था। एजेंसी ने दावा किया कि रिश्वत के माध्यम से प्राप्त सारा पैसा उनके निर्देश पर खर्च किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चुनाव खर्च से जुड़े सभी लेन-देन नकद में किए गए थे।

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से आप संयोजक तिहाड़ जेल में हैं।

उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन बाद जमानत आदेश को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने 22 जून को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 

11 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जिन्हें भी केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, जमानत पर बाहर हैं।

इनपुट भाषा एजेंसी

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