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कर्नाटक सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस ली

By रुस्तम राणा | Updated: November 24, 2023 14:21 IST

सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में गुरुवार को विधानसौधा में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद, कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपने का पूर्व भाजपा नीत राज्य सरकार का निर्णय "कानून के अनुरूप नहीं" था।

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ठळक मुद्देराज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दीसीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में गुरुवार को विधानसौधा में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गयाबयान में कहा- मामले को CBI को सौंपने का पूर्व BJP नीत सरकार का निर्णय "कानून के अनुरूप नहीं" था

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में गुरुवार को विधानसौधा में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद, कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपने का पूर्व भाजपा नीत राज्य सरकार का निर्णय "कानून के अनुरूप नहीं" था।

उन्होंने कहा, ''कैबिनेट ने पिछली सरकार (भाजपा) द्वारा लिए गए गलत फैसले पर बहुत ध्यान से विचार किया है। कांग्रेस नेता ने मीडियाकर्मियों से कहा, हमने पिछली सरकार के महाधिवक्ता और हमारे महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय पर विचार किया है। एएनआई द्वारा पाटिल के हवाले से कहा गया, "कैबिनेट इस निर्णय पर पहुंची है कि पिछली सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था... हम जानते हैं कि पिछली सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था।" 

आय से अधिक संपत्ति के अब तक 577 मामले दर्ज किये गये हैं, हालांकि, अभी तक एक भी मामले की जांच सीबीआई ने नहीं की है। केवल स्थानीय पुलिस ने जांच की है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। शिवकुमार के कार्यालय के अनुसार, कांग्रेस विधायक ज़मीर अहमद खान को भी इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके मामले को लोकायुक्त को स्थानांतरित करने का फैसला किया।

सीबीआई ने 2018 में डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 2019 में मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने पर सहमत हुए। केंद्रीय एजेंसी शिवकुमार के खिलाफ कथित तौर पर उनके ज्ञात स्रोतों से आय अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले इनकम टैक्स ने उनके खिलाफ सर्च अभियान चलाया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पिछली सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार द्वारा दायर अपील की सुनवाई बुधवार को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

टॅग्स :DK ShivakumarसीबीआईCBIKarnataka High Court
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