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Kanwar Yatra Nameplate Row: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, नेम प्लेट लगाने को बताया उचित; कही ये बातें

By अंजली चौहान | Updated: July 26, 2024 10:16 IST

Kanwar Yatra Nameplate Row: उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवरियों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने और शांति बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के अपने निर्देश का बचाव किया।

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Kanwar Yatra Nameplate Row: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेमप्लेट लगाने का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। नेम प्लेट लगाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में यूपी सरकार ने अपने फैसले को सही ठहराया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अनिवार्यता का हवाला देते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करने वाले अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है।

यूपी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में बताया कि हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यह निर्देश लागू किया गया था। यह निर्देश कांवड़ियों की शिकायतों के बाद लागू किया गया था, जिन्होंने दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण भ्रम की स्थिति की सूचना दी थी। पुलिस अधिकारियों ने इन चिंताओं को दूर करने और तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई थी रोक

मालूम हो कि यूपी की सीएम योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। लेकिन इसके विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के प्रवर्तन पर अस्थायी रूप से रोक लगाते हुए कहा था कि खाद्य विक्रेता अपने द्वारा परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध को छोड़कर खाद्य विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और तीर्थयात्रियों के बीच भ्रम से बचना है।

राज्य सरकार के बयान के मुताबिक, राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण भ्रम की स्थिति के बारे में कांवड़ियों से प्राप्त शिकायतों के जवाब में पारित किए गए थे। राज्य सरकार ने अपने निवेदन में कहा, "ऐसी शिकायतें मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की।"

बयान में कहा गया कि राज्य ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय हमेशा की तरह करने के लिए स्वतंत्र हैं। मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय है।

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