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के. कविता की न्यायिक हिरासत 9 दिन बढ़ी, एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला

By आकाश चौरसिया | Updated: April 15, 2024 11:01 IST

एक्साइज पॉलिसी मामला: एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 दिन के लिए के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट के फैसले पर बीआरएस लीडर ने कहा, "ये सीबीआई की कस्टडी नहीं है, बल्कि भाजपा की कस्टडी है"।

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ठळक मुद्देएक्साइज पॉलिसी मामला: दिल्ली की कोर्ट ने के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजाएक्साइज पॉलिसी मामला: उनके लिए ये रिमांड सीबीआई ने कोर्ट से मांग 14 दिनों के लिए की थीएक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लीडर को 9 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने  9 दिन के लिए तेलंगाना से बीआरएस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजा। उनकी यह कस्टडी 23 अप्रेल, 2024 तक के लिए है। सीबीआई ने उन्हें शराब नीति केस में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 12 अप्रैल को उन्हें तीन दिल की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था, जो आज यानी 15 अप्रैल, 2024 को खत्म हो रही थी।

एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट के फैसले पर बीआरएस लीडर ने कहा, "ये सीबीआई की कस्टडी नहीं है, बल्कि भाजपा की कस्टडी है"। उन्होंने आगे कहा कि जो भाजपा बाहर बोल रही है, वही सीबीआई अंदर पूछताछ में उनसे पूछ रही है। इसके अलावा के कविता ने कहा कि पिछले 2 साल से बार-बार वहीं पूछा जा रहा है और इसमें कुछ भी नया नहीं। 

एक्साइज पॉलिसी मामला: आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने के. कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 9 दिन के लिए हिरासत में भेजा है। सीबीआई से पहले के. कविता को ईडी ने भी शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

एक्साइज पॉलिसी मामला: BRS नेता के. कविता को उनकी CBI रिमांड की समाप्ति पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था। उन्हें हाल ही में एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI ने गिरफ्तार किया था।

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