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जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच शुरू, घर में कैश मिलने का वीडियो आया सामने; दिखी अधजले नोटों की गड्डियां

By अंजली चौहान | Updated: March 23, 2025 07:55 IST

Judge's house Cash case:उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित नकदी बरामदगी की जांच रिपोर्ट जारी की।

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Judge's house Cash case:दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश देते हुए तीन लोगों की कमेटी बिठाई है। सुप्रीम कोर्ट से मामले से जुड़ी रिपोर्ट जारी की जिसमें जज के घर नोट बरामद होने का पूरा वीडियो शामिल है। 

रिपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र और जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ 14 मार्च को सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के बाद मिले जले हुए नोटों के बंडलों के दृश्य शामिल हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जांच के निष्कर्षों का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से विस्तृत जांच शुरू करने का आग्रह किया है।

25 पन्नों की जांच रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस कमरे में नकदी मिली थी, वहां उनके कर्मचारी, माली और यहां तक ​​कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के कर्मचारी भी जा सकते थे। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा के इस दावे को खारिज कर दिया कि कमरा सभी के लिए सुलभ था।

न्यायमूर्ति उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "पुलिस आयुक्त ने 16.3.2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार, 15.3.2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान हटा दिए गए थे। मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों (यदि कोई हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती है।"

उन्होंने कहा, "तदनुसार, मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की जानी चाहिए।" 

हालांकि, यशवंत वर्मा ने कहा कि वह "वीडियो की सामग्री को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं" और उन्होंने आरोप लगाया कि यह आरोप उन्हें "फंसाने और बदनाम करने की साजिश" है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि घर के स्टोररूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई, "न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने और इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि कथित नकदी हमारी है।"

न्यायमूर्ति वर्मा ने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को दिए अपने जवाब में कहा, "मैं वीडियो की सामग्री को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मौके पर नहीं मिला था, जैसा कि मैंने देखा था। यही वह बात थी जिसने मुझे यह देखने के लिए प्रेरित किया कि यह स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश थी।"

जारी की गई जांच रिपोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से पूछे गए सवालों का भी उल्लेख किया गया है: वह अपने परिसर में स्थित कमरे में पैसे/नकदी की मौजूदगी का हिसाब कैसे देते हैं? उक्त कमरे में मिले पैसे/नकदी का स्रोत क्या है? और 15 मार्च, 2025 की सुबह कमरे से जले हुए पैसे/नकदी को किसने हटाया?

न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में कहा, "यह विचार या सुझाव कि यह नकदी हमारे द्वारा रखी या संग्रहीत की गई थी, पूरी तरह से बेतुका है। यह सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास या किसी आउटहाउस में खुले, आसानी से सुलभ और आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोररूम में नकदी संग्रहीत करेगा, अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके सभी नकद लेन-देन का दस्तावेजीकरण किया गया है और हमेशा नियमित बैंकिंग चैनलों, यूपीआई एप्लिकेशन और कार्ड के उपयोग के माध्यम से किया गया है। 

न्यायमूर्ति वर्मा ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए अपने जवाब में कहा, "मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे घर से किसी ने भी कमरे में जली हुई मुद्रा देखने की सूचना नहीं दी है। वास्तव में, यह इस बात से और पुष्ट होता है कि जब अग्निशमन कर्मियों और पुलिस के घटनास्थल से चले जाने के बाद हमें साइट वापस की गई तो वहां कोई नकदी या मुद्रा नहीं थी, सिवाय इसके कि हमें मौके पर की गई किसी भी बरामदगी या जब्ती के बारे में सूचित नहीं किया गया।"

इस बीच, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के बाद जांच का आदेश दिया गया। जांच समिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। 

14 मार्च को होली की रात करीब 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी।

 न्यायमूर्ति वर्मा का शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया, हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तबादले का नकदी बरामदगी से कोई संबंध नहीं है।

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