जम्मू कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटने के बाद के 34 बाहरी लोगों ने खरीदी संपत्तियां, सरकार ने संसद में दी जानकारी
By विशाल कुमार | Published: March 29, 2022 02:05 PM2022-03-29T14:05:55+5:302022-03-29T14:10:16+5:30
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से इस केंद्रशासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं।
राय ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं।’’ उन्होंने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं।
इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सरकार ने संसद को बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के लोगों ने कुल 7 प्लॉट खरीदे हैं। ये सभी प्लॉट जम्मू डिविजन में थे।
दरअसल, अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।
जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे।
केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया और दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा।