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राजस्थान में नये वाहन पर पुराने नंबर लगाना होगा सस्ता

By भाषा | Updated: March 31, 2021 17:42 IST

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जयपुर, 31 मार्च राजस्थान में नए दुपहिया व अन्य वाहनों पर पुराने वाहन के ही नंबर (रजिस्ट्रेशन) बनाए रखना अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रखने (रीटेन) के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय किया है।

एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, यदि दुपहिया वाहनों में पुराने वाहन का पंजीयन क्रमांक नए वाहन पर भी रखा (रीटेन) जाता है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 है, तो इसको बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रूपये देय होगा। दुपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को बनाए रखने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रूपये को घटाकर 5,000 रूपये किया जाएगा।

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दुपहिया से इतर वाहनों के लिए पुराने वाहन के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 को नए वाहन पर भी बनाए रखने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रूपये प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार, दुपहिया से भिन्न वाहनों पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रूपये की जाएगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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