हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना दिल्ली-एनसीआर में अब अनिवार्य हो गया है। ऐसे में अब पुराने नंबर प्लेट मान्य नहीं रह गए हैं। फिलहाल इस नियम को चार पहियों वाली गाड़ी पर भी लगाया गया है।
अगर आप भी बिना HSRP के वाहन चलाते पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना भी वसूला जाएगा। ऐसे में इसकी मांग हाल के दिनों में तेजी से बढ़ गई है।
हालांकि, वाहन में इस अपडेटेड नंबर प्लेट को लगवाने के लिए आपको कम से कम 4 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। नए नियमों के लागू होने के बाद इस नंबर प्लेट के लिए रोज हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं।
इतनी तेजी से सबकी मांगों की पूर्ति संभव नहीं है। ऐसे में वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। वेटिंग पीरियड भले ही बढ़ गया हो लेकिन इसके बावजूद HSRP के बगैर वाहन चलाने पर चालान अभी भी कटेगा। वैसे, अगर आपने HSRP के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप इस चालान से बच सकते हैं।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार HSRP के लिए हर रोज तकरीबन 30,000 आवेदन आ रहे हैं जिनमे हर रोज 10,000 नए नंबर प्लेट लगाए भी जा रहे हैं।
HSRP के लिए अप्लाई किया है तो नहीं कटेगा चालान
मौजूदा व्यवस्थआ के अनुसार HSRP के लिए अप्लाइ करने के बाद गाड़ी के मालिक के लिए एक स्लिप जारी की जाती है। ये 15 दिनों तक वैलिड रहती है। ऐसे में गाड़ी में HSRP नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो इसे दिखाकर आप चालान से बच सकते हैं।
बता दें कि HSRP को नॉन रिमूवेबल स्नैप-ऑन-लॉक से वाहन पर जाम कर दिया जाता है जिसकी वजह से इसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में खासकर वाहन चोरी की घटनाओं के बाद उसे ट्रैक करने में आसानी होगी।
दरअसल, ऐसा देखा गया है कि अक्सर वाहन चोरी के बाद सबसे पहले नंबर प्लेट बदल दी जाती है। हालांकि, अब ऐसा करना आसान नहीं होगा।