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EPFO के पोर्टल पर उच्च पेंशन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, यहां पढ़े पूरी जानकारी

By अंजली चौहान | Updated: June 29, 2023 12:57 IST

उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के पास 11 जुलाई तक का समय है।

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ठळक मुद्दे पेंशन आवदेन की तिथि पहले 3 मई थी अब इस तिथि को बढ़ा 11 जुलाई कर दिया गया है उच्च पेंशन पाने के लिए 11 जुलाई से पहले आवदेन करें

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन चुनने की तारीख को बढ़ा कर एक और मौका दिया है। अब कर्मचारियों के पास 11 जुलाई तक का अवसर है।

कर्मचारी अगर उच्च विकल्प चुनना चाहते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एकीकृत पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। पेंशन योजना जो उनकी वास्तविक आय से जुड़ी है।

EPFO उच्च पेंशन योजना की समय सीमा क्या है?

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्यों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा अब ईपीएफओ द्वारा तीन बार बढ़ा दी गई है। उच्च ईपीएस पेंशन के लिए प्रारंभिक आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 थी जिसे अब यह 11 जुलाई, 2023 कर दिया गया है। 

उच्च पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1 सबसे पहले ईपीएफओ एकीकृत सदस्य पोर्टल पर जाएं। जिसका लिंक यहां दिया गया है, https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

2 साइट को ओपन करने के बाद आपके सामने उच्च वेतन पर पेंशन लिखा आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। 

3 मांगी गई सभी जानकारियों को इस आवेदन पत्र में दर्ज कर लें और सबमिट करें।

जानकारी के अनुसार, प्रत्येक आवेदन ईपीएफओ द्वारा डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा और आवेदक को एक रसीद संख्या प्राप्त होगी।  यह आवेदनों को उपयुक्त नियोक्ताओं को भेजेगा, जो आवेदन प्रक्रिया जारी रखने से पहले ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से उनकी जांच करेंगे।

आवेदन की समीक्षा करने के बाद, एपीएफसी/आरपीएफसी-II उच्च पेंशन निर्णय के बारे में आवेदकों को ईमेल, मेल, फोन या एसएमएस द्वारा सूचित करेगा।

कौन से कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह रेखांकित किया है कि किस श्रेणी के कर्मचारी उच्च ईपीएस पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के पात्र हैं। फैसले के अनुसार, एक कर्मचारी उच्च ईपीएस पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करता है अगर वे 1 सितंबर 2014 को ईपीएस और/या ईपीएफ के सदस्य थे और बाद में उन्होंने यह दर्जा बरकरार रखा।

1 सितंबर 2014 से पहले, सेवानिवृत्त लोग अपने ईपीएफ खाते में अधिक योगदान दे रहे थे। हालाँकि, ईपीएफओ ने उच्च ईपीएस पेंशन की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

टॅग्स :EPFOकर्मचारी भविष्य निधि संगठनभारत
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