VRS New Rule: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग - DoPPW) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और उससे जुड़े लाभों पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS)
DoPPW द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी नियम 13 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का अधिकार है।
3 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य
DoPPW ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के तहत, कोई भी कर्मचारी अपने नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो उसे कम से कम तीन महीने पहले अपने विभाग को सूचित करना होगा।
यूपीएस के तहत लाभ
नए दिशानिर्देश यह भी स्पष्ट करते हैं कि यूपीएस के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएँगे। यह प्रावधान एनपीएस प्रणाली में नामांकित कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति की बेहतर योजना बना सकेंगे।
सेवानिवृत्ति विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम यूपीएस प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाएगा। इससे कर्मचारियों को यह विश्वास भी मिलेगा कि लंबी सेवा के बाद जल्दी सेवानिवृत्त होने पर उनके पेंशन अधिकारों की रक्षा की जाएगी।