नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने सीएम और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने विरोध किया और उनपर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या वो पंजाब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्वस्थ थे? दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि, जेल में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल हर वो पैंतरा अपना रहे हैं, जिससे वो जेल में जाने से बच जाएं।
गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब वो पंजाब लोकसभा चुनाव और दिल्ली के चुनाव में क्या उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को शनिवार तक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 जून तय की है। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में नियमित जमानत मांगी है। उन्होंने मेडिकल आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत भी मांगी है।
केजरीवाल ने पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल परीक्षणों से गुजरने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उनके अचानक और अस्पष्टीकृत वजन में कमी के साथ-साथ उच्च कीटोन का स्तर गिर गया है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं का संकेत है। कोर्ट में वकील ने दलील दी कि इससे बीमारियों सहित कैंसर भी हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AAP संयोजक 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जिसने उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। 26 मई को प्रस्तुत अपनी नवीनतम याचिका में, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। जेल में उनकी वापसी के लिए मूल रूप से निर्धारित 2 जून की तारीख तय है लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि वो स्वास्थ्य कारणों से 2 के बजाय 9 जून को जेल जाने में सक्षम हैं।