लाइव न्यूज़ :

शीर्ष अदालत तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर अब उच्च न्यायालय विचार करेगा

By भाषा | Updated: December 2, 2021 20:26 IST

Open in App

नयी दिल्ली,दो दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि त्रिपुरा में निकाय चुनाव में अनियमितता और बिना किसी उकसावे के हिंसा के आरोप लगाने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर अब उच्च न्यायालय विचार करेगा। न्यायालय ने कहा कि उसने केवल शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ही इसमे हस्तक्षेप किया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अब चुनाव प्रकिया पूरी हो गयी है और परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अनियमितता तथा हिंसा के आरोपों को त्रिपुरा उच्च न्यायालय देखेगा।

पीठ ने कहा,‘‘ चूंकि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है, हम आपकी (तृणमूल कांग्रेस) याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा ही सुनवाई के पक्षधर हैं, जो आपके बचे हुए अनुरोधों पर गौर करेगा। ’’

त्रिपुरा सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका उच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित है, जिसमें समान अनुरोध हैं।

उन्होंने कहा,‘‘ इस अदालत ने दल की याचिका को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उस वक्त उच्च न्यायालय अवकाश पर था, लेकिन इस अदालत को यह नहीं बताया गया था कि उन्होंने ही इसे अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने के लिए इसे स्थगित करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय को अवकाश के बाद 11 नवंबर को खुलना था लेकिन नौ नवंबर को उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। ’’

मेहता ने कहा, ‘‘उन्होंने इस तथ्य को दबाया और अदालत को यह कहते हुए गुमराह किया कि वे उच्च न्यायालय के अवकाश में रहने के कारण शीर्ष अदालत में आने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के न्यायाधिकार के इस्तेमाल के वास्ते मजबूर हुए।’’

मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा से जुड़ी इसी प्रकार की एक अन्य याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयी थी लेकिन उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास भेज दिया था, जो उसे देख रहा है।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायनन ने कहा कि न्यायालय के राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और पुलिस को निर्देश के साथ विस्तृत आदेश जारी करने के बावजूद दुर्भाग्य से 112 सीटों पर चुनाव नहीं हो सके।

पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता ने कहा है कि किसी भी कारण से 112 सीटों पर चुनाव नहीं हो सके तो पार्टी के पास कानून के तहत उपाय मौजूद हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटVIDEO: नव वर्ष के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची इंडियन वुमन क्रिकेट टीम, किए महाकाल के दर्शन

विश्वजोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रख ली मेयर पद की शपथ, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने

भारतHappy New Year 2026 Wishes: पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत नेताओं ने दी नए साल की शुभकामनाएं, शांति एवं खुशहाली की कामना की

भारतLPG Price Hike: महंगाई के साथ शुरू नया साल, LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि; दिल्ली से लेकर मुंबई तक देखें नई दरें

भारतNew Year 2026: जनवरी 2026 के पहले दिन क्या खुला, क्या बंद? कंफ्यूजन को करें दूर

भारत अधिक खबरें

भारतआत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने का लेना होगा संकल्प

भारतशक्ति, बुद्धि और नवाचार के संगम वाली महिलाएं बन रहीं रोल मॉडल

भारतNew Year 2026 Wishes, Quotes और Messages: शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ

भारतBMC Elections 2026: महायुति को बड़ा झटका, दो वार्डों में नॉमिनेशन रद्द, वोटिंग से पहले ही बाहर

भारत1992-बैच के IPS अधिकारी अजय सिंघल को नियुक्त किया गया हरियाणा का पुलिस महानिदेशक