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उच्च न्यायालय ने पार्कों में कम्पोस्ट यार्ड स्थापित करने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: October 7, 2021 19:30 IST

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चेन्नई, सात अक्टूबर मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बृहस्पतिवार को संबंधित प्राधिकारियों को पार्कों या खेल के मैदानों के एक हिस्से में माइक्रो बायो-डिस्पोजेबल यूनिट (कम्पोस्ट सेंटर) स्थापित करने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति आर महादेवन, न्यायमूर्ति वी पार्थिबन और न्यायमूर्ति पीटी आशा की विशेष रूप से गठित पीठ ने आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया। इस निर्णय में कंपोस्ट यार्ड के रखरखाव के संबंध में कुछ शर्ते रखी गई हैं।

मूल रूप से कोयंबटूर में वडावल्ली नगर के थिरु.वी.का के कुछ निवासियों ने एक रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कोयंबटूर निगम के पार्क / बच्चों के खेल क्षेत्र के लिए निर्धारित स्थान पर एक कम्पोस्ट यार्ड बनाने के निर्णय पर सवाल उठाया गया था। अगस्त, 2019 में एकल न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। इसलिए, यह रिट अपील थी।

यह मामला जब 7 फरवरी, 2020 को सामने आया, तो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि इस मुद्दे पर अदालत की विभिन्न खंडपीठों ने परस्पर विरोधी और भिन्न विचार व्यक्त किए थे और मामले में एक सुविचारित व्यवस्था के लिए इसे वर्तमान पूर्ण पीठ को सौंपा गया था क्योंकि न्याय की एक समान व्यवस्था न्याय वितरण प्रणाली की पहचान है।

तदनुसार वर्तमान पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि पार्कों या खेल के मैदानों में कंपोस्ट यार्ड के स्थान को तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 या संयुक्त विकास नियमों की योजना, 2019 के संदर्भ में 'विकास' नहीं माना जा सकता है। इसलिए, वैधानिक नियमों और विनियमों में विचार किया गया कोई भी निषेध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016 में परिकल्पित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा के कार्यान्वयन पर लागू नहीं होता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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