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Gyanvapi Masjid Case: जिला अदालत में आज अहम सुनवाई, बेल की सभी याचिकाएं की गई ट्रांसफर, SC में दायर हुई नई याचिका

By अनिल शर्मा | Updated: May 23, 2022 12:26 IST

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने कहा कि आज जिला न्यायालय में यह फाइल आएगी।

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ठळक मुद्दे जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में मामले की सुनावई होगीसुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया हैजिला अदालत में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर लंच के बाद होगी

वाराणसीः  ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी के दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद पर आज जिला अदालत में सुनावई होगी। इस बाबत अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।  जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस ने निर्देश दिए हैं कि सुनावई के दौरान सिर्फ मामले से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक जिला अदालत में पहले नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी।जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस ने सुनावाई के मद्देनजर बेल की सभी याचिकाओं को ट्रांसफर कर दिया है। रिपोर्ट के मुतााबिक, जिला जज आज सिर्फ ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई करेंगे।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने कहा कि आज जिला न्यायालय में यह फाइल आएगी। जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी। न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह हमें स्वीकार्य होगा। 

भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका

उधर, वाराणसी अदालत में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने नई याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। आगे कहा गया है ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है। भाजपा नेता ने याचिका में कहा है कि ज्ञानवापी शृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। उस अविमुक्त क्षेत्र में अनादि काल से भगवान आदि विशेश्वर की पूजा होती रही है। ये क्षेत्र और यहां की समस्त सम्पत्ति हमेशा से उनकी ही रही है।

 गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर जिला जज फैसला करें कि ये मामला आगे चलने के योग्य है कि नहीं. इसके बाद आज होने वाली सुनाई की दिशा और दशा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।

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