सूरत (गुजरात), 12 अक्टूबर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 2017 में एक बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के न्यायाधीश दिलीप महिदा ने इन्द्रजीत अरक (30) को दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे और एक साल जेल में रहना होगा। अदालत ने राज्य सरकार की योजना के तहत पीड़िता को 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया।
प्रवासी कामगार की बेटी, पीड़िता, अप्रैल 2017 में सचिन जीआईडीसी थाना क्षेत्र में स्थित अपने आवास पर दोस्तों के साथ खेलते वक्त लापता हो गयी थी। उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करायी गयी।
जांच में पता चला कि अरक बच्ची को अपने साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब ले गया और उससे कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत गिरफ्तार किया था।
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