लाइव न्यूज़ :

गुजरात दंगा: नरोदा गाम दंगे मामले में आज फैसला सुना सकती है विशेष अदालत, पूर्व बीजेपी विधायक भी हैं आरोपी

By अंजली चौहान | Updated: April 20, 2023 10:24 IST

इन आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी की विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत अन्य आरोपी शामिल हैं।

Open in App
ठळक मुद्देगुजरात के नरोदा गाम नरसंहार मामले में आज अदालत सुनाएगी फैसला गोधरा कांड के एक दिन बाद नरोदा में अल्पसंख्यकों को बनाया गया था निशाना नरोदा गाम मामले में बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोडनानी भी आरोपी

गांधीनगर:गुजरात के नरोदा गाम नरसंहार मामले में आज अहमदाबाद की एक विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश एसके बक्शी की अदालत 68 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी।

इन आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी की विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत अन्य आरोपी शामिल है, जिन्होंने साल 2002 के गोधरा कांड के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। 

गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में करीब ग्यारह लोग मारे गए थे।

इस दौरान 'बंद' का ऐलान किया गया था क्योंकि एक दिन पहले गोधरा ट्रेन जलाने के कारण 58 यात्री इसमें मारे गए थे जिसके विरोध में ये बंद था। ये सभी यात्रियों में ज्यादातर कारसेवक अयोध्या से लौट रहे थे।  

इसमें कोडनानी के साथ, अन्य प्रमुख आरोपी बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल हैं।

इससे पहले जस्टिस एसके बक्शी की अदालत ने 16 अप्रैल को मामले में फैसले की तारीख 20 अप्रैल तय की थी और आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया था। 

गौरतलब है कि मामले के सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मामले के कुल 86 अभियुक्तों में से 18 की बीच की अवधि में मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान लगभग 182 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई।

67 वर्षीय पूर्व बीजेपी नेता कोडनानी पर नरोदा गाम मामले में दंगा और हत्या के अलावा आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह सितंबर 2017 में कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे। 

गुजरात के नरोद गाम मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 143, 147, 148 और 120बी के तहत मुकदमा चल रहा है। 

टॅग्स :नरोदा पाटिया दंगागोधरा कांडगुजरातकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतBhavnagar Complex Fire: आग ने कई अस्पतालों को अपनी चपेट में लिया, चादरों में लिपटे बच्चों को खिड़कियों से बचाया गया, देखें भयावह वीडियो

भारतGujarat: भावनगर में पैथोलॉजी लैब में भीषण आग, बुजुर्गों और बच्चों को बचाने का रेस्क्यू जारी; दमकल की टीमें मौजूद

विश्वराष्ट्रमंडल खेलः दिल्ली में 2010 और अहमदाबाद में 2030?, 20 साल बाद मेजबान भारत, पीएम मोदी ने देशवासियों और खेल तंत्र को दी बधाई

क्रिकेट10 छक्के, 12 चौके, 37 गेंद और 119 रन, कौन हैं पटेल?, 31 बॉल में बना डाले शतक

बॉलीवुड चुस्कीसेलिना जेटली ने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग पर लगाया घरेलू हिंसा का आरोप, ₹50 करोड़ का हर्जाना मांगा

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई