लाइव न्यूज़ :

बिलकिस बानो केस में उम्रकैद काट रहे सभी 11 सजायाफ्ता दोषियों को गुजरात सरकार ने किया रिहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: August 15, 2022 20:47 IST

गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी ग्यारह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है, सोमवार को सभी दोषियों को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया।

Open in App
ठळक मुद्देबिलकिस बानो से गैंग रेप करने वाले सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया सभी 11 दोषियों पर बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के साथ गैंग रेप और हत्या का आरोप थासभी दोषियों को मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी

गोधरा:गुजरात के गोधरा में साल 2002 में हुए दंगे के दौरान बिलकिस बानो से गैंग रेप करने वाले सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी ग्यारह दोषियों को छूट नीति के तहत रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद सोमवार को सभी दोषियों को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि 15 साल से अधिक की सजा काट चुके सभी दोषियों को 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के साथ गैंग रेप और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिस सजा को बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

जिसके बाद सभी दोषियों में से एक ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सजा को कम करने या फिर खत्म करने के लिए पंचमहल कलेक्टर सुजल मायात्रा की अध्यक्षता में पैनल बनाया था।

इस पैनल ने सभी दोषियों की सजा को पर्याप्त मानते हुए और जेल में उनके आचरण को देखते हुए फैसला किया कि उन्हें सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया जाए। पैनल के प्रमुख पंचमहल कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा, "राज्य सरकार के आदेश से कुछ महीने पहले गठित समिति ने बिलकिस बानो मामले के उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। पैनल ने अपने फैसले की जानकारी राज्य सरकार को भेजी थी, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कहा आदेश दिया गया कि सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया जाए।"

मालूम हो कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो गैंग रेप मामले में आदेश दिया था कि दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को गुजरात सरकार के 50 लाख रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर दे।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को मामले में हिलाहवाली के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था राज्य सरकार बिलकिस बानो को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

टॅग्स :गोधरा कांडगुजरातगैंगरेप
Open in App

संबंधित खबरें

भारतPM मोदी आज गुजरात में मनाएंगे महावीर जयंती, 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं समेत कई घोषणाओं की उम्मीद

क्राइम अलर्ट13 और 14 वर्ष की 2 बेटियों से बलात्कार, 1 हुई गर्भवती तो खुलासा, मां के 38-वर्षीय 'लिव-इन पार्टनर' ने किया हैवानियत

क्राइम अलर्टदोस्त की पत्नी से बातचीत और धीरे-धीरे प्यार?, पति ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और जमकर कुटाई, सुबह वरमाला डाल की शादी?

क्राइम अलर्ट12 मार्च से गायब, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या?, मक्के के खेत में बोरे में बंद मिला शव, तेजाब डालकर जलाने की कोशिश?, पिछले कुछ महीनों से संपर्क में थे मृतका और आरोपी?

भारतगुजरात में 182 विधानसभा सीट और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीएसआरटीसी की 182 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा-62 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार

भारत अधिक खबरें

भारततमिलनाडु चुनावों के लिए BJP का टिकट न मिलने के बाद अन्नामलाई ने दिया अपना स्पष्टीकरण

भारतलखनऊ सहित यूपी के 17 शहरों में कूड़े का अंबार?, मतदान करने असम गए हजारों सफाईकर्मी, 12 अप्रैल को लौंटेगे?

भारतबारामती विधानसभा सीटः सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें?, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा- निर्विरोध जिताएं, सभी दलों से की अपील

भारत'एकनाथ शिंदे और बलात्कार के आरोपी अशोक खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई', अंजलि दमानिया का आरोप

भारतमोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारी को किया अगवा और असली आरोपी फरार?, सीएम ममता बनर्जी ने कहा- निर्दोष लोगों को परेशान कर रही एनआईए