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GST Rates List 2025: आज से बाजार में ये चीजें मिलेंगी सस्ती, पढ़ें जीएसटी दरों की पूरी सूची

By अंजली चौहान | Updated: September 22, 2025 07:54 IST

GST Rates List 2025: भारत की प्रमुख FMCG कंपनियों, जिनमें P&G, इमामी और HUL शामिल हैं, ने 22 सितंबर से विभिन्न उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है। साबुन, शैंपू, बेबी डायपर, टूथपेस्ट और शेविंग के ज़रूरी सामान जैसे उत्पादों की कीमतों में कटौती की जाएगी।

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GST Rates List 2025: आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की एक बड़ी वजह है। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर - खाने से लेकर शैंपू और उपकरणों तक - 22 सितंबर से सब कुछ सस्ता होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को GST दरों में बड़ी कटौती और स्लैब में बदलाव की घोषणा की, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें 5% और 18% कर दर वाली श्रेणी में आ गईं। कई खाने-पीने की चीज़ों पर अब 0% या शून्य GST लगेगा और यहाँ तक कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

सरकार ने लगभग 400 वस्तुओं पर GST दरें कम करने के बाद कीमतों में बदलाव पर नज़र रखने के लिए व्यापक रणनीतियाँ भी बनाई हैं।

ये बदलाव आम आदमी के लिए राहत लेकर आए हैं और कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सस्ता कर दिया है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले के चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को दो मुख्य स्लैब में बदल दिया गया है, जो 5% और 18% हैं। इसके अलावा, कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं (sin goods) के लिए 40% का एक नया स्लैब भी बनाया गया है।

यहां कुछ प्रमुख वस्तुओं की संशोधित जीएसटी दरों की सूची दी गई है:

0% जीएसटी

कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुएं (जैसे बिना पैक किया हुआ दूध, ताज़ा फल और सब्जियां)

जीवन और स्वास्थ्य बीमा

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

बिना पैकेज्ड और बिना लेबल वाला पनीर और दही

रोटी, पिज्जा ब्रेड और खाखरा

5% जीएसटी

दैनिक उपयोग की वस्तुएं: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, घी, मक्खन, चीज़ और डेयरी स्प्रेड।

स्वास्थ्य और चिकित्सा: थर्मामीटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स, सुधारात्मक चश्मे।

कृषि: ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स, बायो-कीटनाशक, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम।

अन्य: रसोई के बर्तन, बच्चों के नैपी और क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन।

1000 रुपये से 7500 रुपये तक के टैरिफ वाले होटल ठहरने।

18% जीएसटी

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Durables): एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और 32 इंच से बड़े टेलीविजन।

वाहन: 350 सीसी से कम के दोपहिया वाहन, छोटी कारें, तीन-पहिया वाहन।

अन्य: सीमेंट, औद्योगिक सामान, कुछ सेवाएं।

40% जीएसटी

यह नया स्लैब उन वस्तुओं पर लगाया गया है जिन्हें "हानिकारक" या "लक्जरी" माना जाता है।

इसमें शामिल हैं: तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स (कोल्ड ड्रिंक्स) और लक्जरी कारें।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दरों में बदलाव का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और आम जनता पर वित्तीय बोझ कम करना है।

टॅग्स :जीएसटीGST CouncilभोजनNirmal Sitharaman
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