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IPS बनने के बाद अधिकारी ने पत्नी को दी दूसरी शादी करने की धमकी, गृह मंत्रालय ने किया निलंबित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2019 09:18 IST

IPS अधिकारी रेड्डी के खिलाफ पत्नी को परेशान करने का मामला दर्ज होने के बाद, इस मामले में तीन संस्थानों ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया था।

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ठळक मुद्दे रेड्डी की पत्नी ने कहा, 'जब भी मैं उनसे अपने माता-पिता से शादी के बारे में बताने के लिए कहता था, तो वह इस मुद्दे को चकमा दे देते थे। 9 फरवरी, 2018 को उन्होंने शादी की, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा पास करने के तुरंत बाद रेड्डी अपनी पत्नी को धमकी देने लगा। 

गृह मंत्रालय ने एक प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी की नियुक्ति को निलंबित कर दिया है।  मंत्रालय ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि यह पता चला है कि चयन के तुरंत बाद उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की धमकी दी। इस मामले में अधिकारी पर पुलिस जांच भी चल रही है। 

एचटी रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के 28 वर्षीय के वी महेश्वर रेड्डी ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में 126 वीं रैंक हासिल की है। उनपर इस साल अक्टूबर माह में एससी, एसटी एक्ट के तहत महिला उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और अत्याचार करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल, यह मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी, बीरुद्दुला भवानी (28) ने की है। वह भारतीय रेलवे में काम करती हैं। 

रेड्डी के खिलाफ मामला दायर किए जाने के बाद, इस मामले को केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था।

स्थानीय पुलिस ने कहा कि रेड्डी और भवानी के विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार 9 फरवरी, 2018 को उन्होंने शादी कर ली, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा पास करने के तुरंत बाद रेड्डी अपनी पत्नी को धमकी देने लगा। 

भवानी ने कहा कि रेड्डी ने अपने परिवार से शादी की बात को छुपा रखा था और वह एक अन्य महिला से शादी करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएस बनने के बाद उसके लगता था कि उसकी पत्नी उसके पद से मैच नहीं करती है। 

रेड्डी की पत्नी ने कहा, 'जब भी मैं उनसे अपने माता-पिता से शादी के बारे में बताने के लिए कहता था, तो वह इस मुद्दे को चकमा दे देते थे। आईपीएस में चयनित होने के बाद, उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता उनके लिए कहीं और शादी के बात चला रहे थे।  

गृह मंत्रालय से निलंबन के नोटिस में कहना है कि रेड्डी की नियुक्ति की समीक्षा के बाद फैसला लिया गया है। इस मामले में आगे भी जांच होगी।

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