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INX मीडिया मामलाः तिहाड़ से रिहा हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 4, 2019 20:58 IST

चिदंबरम के बेटे कार्ति ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘लंबा इंतजार रहा। मैं उच्चतम न्यायालय का शुक्रगुजार हूं कि उसने उन्हें जमानत दी। मैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पूरे कांग्रेस नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने हमारा सहयोग किया।’’

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ठळक मुद्देउन्होंने कहा कि वह खुश हैं क्योंकि उनके पिता 106 दिनों के बाद घर लौट रहे हैं।न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दे दी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे जमानत दे दी। पी चिदम्बरम ने कहा, 106 दिनों तक कैद में रखने के बावजूद मेरे खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं किया गया।

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम को आज जमानत दे दी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को बुधवार को 106 दिन से तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उससे पहले दिन में चिदम्बरम को उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में जमानत दी थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जेल से रिहाई पर उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस समर्थक तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। चिदंबरम की रिहाई से पहले उनके समर्थक जेल के द्वार संख्या तीन के बाहर इकट्ठा हुए, जिससे उस क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया। चिदंबरम के बेटे कार्ति जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह खुश हैं क्योंकि उनके पिता 106 दिनों के बाद घर लौट रहे हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘लंबा इंतजार रहा। मैं उच्चतम न्यायालय का शुक्रगुजार हूं कि उसने उन्हें जमानत दी। मैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पूरे कांग्रेस नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने हमारा सहयोग किया।’’

न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दे दी। वह 21 अगस्त से जेल में हैं जब सीबीआई ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 

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