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कांग्रेस के पूर्व MLA का बेटा कर रहा था ड्रग्स का धंधा, पुलिस ने जब्त किए थे 2000 करोड़ रुपये की एफेड्रिन, 10 साल की कैद

By भाषा | Updated: October 7, 2019 19:10 IST

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आ पी एस राघव ने पाटन के पूर्व विधायक भावसिंह राठौड़ के बेटे किशोरसिंह राठौड़, नरेंद्र कच्चा, मनोजन जैन, पुनीत सिंघी, जय मुखी और भरतसिंह काठिया को मादक पदार्थ निरोधक एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दस साल की कैद की सजा सुनायी।

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ठळक मुद्देअदालत ने उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान 43 गवाहों ने गवाही दी।गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते और अहमदाबाद अपराध शाखा ने अप्रैल, 2016 में एफेड्रिन जब्त किया था।

अहमदाबाद की एक अदालत ने शहर के बाहरी इलाके की एक फैक्टरी से 270 करोड़ रुपये मूल्य की 1,364 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त होने के मामले में गुजरात के एक पूर्व विधायक के बेटे समेत छह लोगों को सोमवार को दस साल की कैद की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आ पी एस राघव ने पाटन के पूर्व विधायक भावसिंह राठौड़ के बेटे किशोरसिंह राठौड़, नरेंद्र कच्चा, मनोजन जैन, पुनीत सिंघी, जय मुखी और भरतसिंह काठिया को मादक पदार्थ निरोधक एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दस साल की कैद की सजा सुनायी।

अदालत ने उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान 43 गवाहों ने गवाही दी। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते और अहमदाबाद अपराध शाखा ने अप्रैल, 2016 में एफेड्रिन जब्त किया था और कच्चा को गिरफ्तार किया था।

अभियोजन के अनुसार किशोरसिंह राठौड़ ने कच्चा को पार्टी ड्रग मेटामफेटामिन तैयार करने के काम पर लगाया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि किशोरसिंह राठौड़ सिंघी, जैन और मुखी के साथ मिलीभगत में ड्रग रैकेट चलता था। सिंघी, जैन और मुखी को महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने सोलापुर की एक फैक्टरी से 2000 करोड़ रुपये की एफेड्रिन जब्त होने के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

किशोरसिंह को जनवरी, 2017 में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल क्षेत्र से एटीएस ने पकड़ा। उससे पहले वह कई महीनों तक गिरफ्तारी से बचता फिरता रहा था। उसके पिता भावसिंह राठौड़ कांग्रेस के टिकट पर 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव जीता था लेकिन वह पाटन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2009 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये। वह लोकसभा चुनाव हार गये। 

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