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सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हुई FIR, रामचरितमानस पर उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर हुई कार्रवाई

By रुस्तम राणा | Updated: January 24, 2023 16:22 IST

सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153a, 295A, 298, 504 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 

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ठळक मुद्देमंगलवार को उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैसपा नेता के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A, 298, 504 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआउनके खिलाफ शिकायत शिवेंद्र मिश्रा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरित्रमानस पर उनकी टिप्पणी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। मंगलवार को उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकायत शिवेंद्र मिश्रा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। सपा नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153a, 295A, 298, 504 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 

गौरतलब है कि सपा के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा था, “धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता हो, तो यह निश्चित रूप से धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है।” उन्होंने आरोप लगाया था, “रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में कुछ जातियों जैसे कि तेली और कुम्हार का नाम लिया गया है। इससे इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं।” 

मौर्य ने मांग की थी, “रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश, जो जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर समुदायों का अपमान करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।” उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने कुशीनगर जिले की फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हालांकि, सपा ने बाद में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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