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राजस्थान के वास्तविक निवासी को मिलेगा भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण

By भाषा | Updated: August 2, 2021 15:43 IST

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जयपुर, दो अगस्त राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा राज्य में बसे हुए हैं।

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (पूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 में संशोधन किया गया है, जो एक जुलाई 2021 से प्रभावी हो गया है।

राजस्थान के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन किया है।

अब इसे राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) (संशोधन) नियम 2021 के नाम से जाना जाएगा।

नियमानुसार राजस्थान में बसे हुए व्यक्ति से तात्पर्य राज्य के वास्तविक निवासियों से है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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