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गो फर्स्ट एयरलाइन्स पर लगा 10 लाख का जुर्माना, इस आरोप में डीजीसीए ने की कार्रवाई

By अंजली चौहान | Updated: January 27, 2023 18:26 IST

मामला 9 जनवरी का है जब गो फर्स्ट फ्लाइट ने अपने 50 से अधिक यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भर ली थी।

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ठळक मुद्दे गो फर्स्ट एयरलाइन पर डीजीसीए ने लगाया जुर्माना।डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि 9 जनवरी 2023 को विमान अपने 55 यात्रियों को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी।

बेंगलुरु: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन ऑपरेटर गो फर्स्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इससे पहले एयरलाइन को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।

दरअसल, मामला 9 जनवरी का है जब गो फर्स्ट फ्लाइट ने अपने 50 से अधिक यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भर ली थी। इससे नाराज होकर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर मामले की जानकारी दी थी। इन सभी यात्रियों को विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर छोड़कर ही दिल्ली के लिए वापस हो गया था। 

डीजीसीए के नोटिस पर एयरलाइन ने 25 जनवरी को जवाब दिया। एयरलाइन कंपनी के जवाब के अनुसार, विमान में यात्रियों की बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक, वाणिज्यिक कर्मचारियों, चालक दल के बीच संचार और समन्वय की कमी थी। यही वजह रही कि विमान ने अपने यात्रियों को नीचे ही छोड़ दिया और उड़ान भर ली। 

कार्रवाई की डीजीसीए ने बताई वजह 

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनी पर जुर्माना लगाने की वजह बताई है। डीजीसीए ने कहा कि जांच में पाया गया है कि गो फर्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, विमान डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसे देखते हुए कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 

बता दें कि 9 जनवरी 2023 को विमान जी8-116 ने यात्रियों को छोड़कर सुबह 6:40 बजे उड़ान भरी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट ने अपने 55 यात्रियों पर बिना फ्लाइट में बिठाए उड़ान भर दी।

टॅग्स :DGCAबेंगलुरुAirports Authority of India
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