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Delhi Violence Taja Samachar: फरार शाहरुख शामली से अरेस्ट, सिपाही के सीने पर तानी थी पिस्टल

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 3, 2020 17:18 IST

24 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान फायरिंग करने के आरोपी शाहरुख को आईटीओ स्थिति क्राइम ब्रांच के मुख्यालय लाया गया। शाहरुख उस दिन के बाद से गायब था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजीत कुमार सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शाहरुख को यूपी के शामली से गिरफ्तार किया गया है।

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ठळक मुद्देदिल्ली पुलिस के अनुसार शाहरुख के पास मौजूद पिस्टल बिहार के मुंगेर की बनी हुई थी।अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स से इसने पिस्टल खरीदी थी।पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा के दौरान निहत्थे पुलिसकर्मियों पर बंदूक तानने वाले मोहम्मद शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से अरेस्ट किया है। शाहरुख ने 24 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई थीं।

24 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान फायरिंग करने के आरोपी शाहरुख को आईटीओ स्थिति क्राइम ब्रांच के मुख्यालय लाया गया। शाहरुख उस दिन के बाद से गायब था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजीत कुमार सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शाहरुख को यूपी के शामली से गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार शाहरुख के पास मौजूद पिस्टल बिहार के मुंगेर की बनी हुई थी, अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स से इसने पिस्टल खरीदी थी। पिस्टल को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में तैश में आकर फायरिंग की बात आरोपी शाहरुख ने कही है। 

अजीत कुमार सिंगला ने कहा कि हम उस पिस्तौल को बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसने इस्तेमाल की थी। शाहरुख ने कहा कि उन्होंने गुस्से के बीच विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी की। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उनके पिता के पास उनके खिलाफ नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा का मामला है। आगे की जांच चल रही है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि शुरुआती पूछताछ में शाहरुख ने बताया कि वो अकेले ही प्रोटेस्ट में आया था। अभी उसे अदालत में पेश करना है, पूछताछ बाद में करेंगे। इसने भागने के लिए एस्टीम गाड़ी का इस्तेमाल किया था, ताहिर के साथ कनेक्शन पर भी हम पूछताछ करेंगे।

Ajit Kumar Singla, Additional Commissioner of Police: Shahrukh has been charged under section 307 (attempt to murder), 186, and 353 of IPC and Arms Act. Further sections will be added during the course of investigation if needed. We will try to get his maximum possible remand. https://t.co/ON2IxwPDCIpic.twitter.com/mzikS3QCza

— ANI (@ANI) March 3, 2020

 

 

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