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Swati Maliwal Assault Case: SIT करेगी स्वाति मालीवाल केस की जांच, दिल्ली पुलिस की इस महिला अधिकारी ने संभाली कमान

By अंजली चौहान | Updated: May 21, 2024 09:40 IST

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप में विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

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Swati Maliwal Assault Case: 'आप' राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया है। विशेष जांच दल का गठन बिभव कुमार की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद किया गया है जिसकी कमान अतिरिक्त डीसीपी (उत्तर) अंजिता चेप्याला कर रही हैं। वह जांच का जिम्मा संभाल रही हैं। एसआईटी में तीन इंस्पेक्टर-रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, उनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि एसआईटी अपनी जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 

इससे पहले बीते सोमवार 20 मई को दिल्ली पुलिस 13 मई की सुबह हुई घटनाओं के क्रम के बारे में विवरण जानने के लिए बिभव कुमार को केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में ले गई, जहां उन्होंने कथित तौर पर मालीवाल के साथ मारपीट की थी।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उनके सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार नोट किए, उनकी मैपिंग की और उस अपराध स्थल की तस्वीरें लीं, जहां एक घंटे तक अपराध हुआ था।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, चूंकि आरोपी और पीड़ित दोनों को घटनाओं को फिर से बनाने के लिए अपराध स्थल पर ले जाया गया था, इसलिए दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आख्यानों का फिलहाल विश्लेषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विभव कुमार के आवास का भी दौरा किया।

मालूम हो कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई की 13 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल के घर में उनसे मारपीट की गई। यह मारपीट केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने की जिसकी पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। 

स्वाति का आरोप है कि केजरीवाल के घर में लगे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है और मारपीट वाले हिस्से को हटाया गया है। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने रविवार को केजरीवाल के सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर जब्त कर लिया और फुटेज के खाली हिस्से को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, जैसा कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई।

मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारा, 'सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारी' और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना 13 मई को हुई जब वह केजरीवाल से उनके आधिकारिक आवास पर मिलने गई थीं। इस बीच, आप ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि मालीवाल को भाजपा उनकी साजिश का हिस्सा बनने के लिए "ब्लैकमेल" कर रही है।

बिभव कुमार पुलिस हिरासत में

मालीवाल की शिकायक के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कुमार को हिरासत में लिया है। तीस हजारी कोर्ट ने मालीवाल के कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोगी की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और विभव के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और शनिवार देर रात फैसला सुनाया।

पुलिस ने शनिवार (18 मई) को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को "निरर्थक" माना। बाद में कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कुमार को दिल्ली पुलिस ने धारा 354 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (शब्द, इशारा, या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ), और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत हिरासत में लिया गया है। 

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