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दिल्ली दंगे : अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 3, 2020 20:50 IST

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नयी दिल्ली, तीन दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में एक व्यक्ति की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह कथित तौर पर दंगों में सक्रिय रूप से शामिल था तथा उसे एक वीडियो फुटेज में हिंसक भीड़ के बीच लोहे की छड़ थामे देखा जा सकता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जाफराबाद इलाके में दंगों के दौरान गोली लगने से अमान नाम व्यक्ति की मौत से संबंधित मामले में रिफाकत अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि अली ने कथित रूप से अन्य लोगों को घृणास्पद संदेश भेजे, लेकिन बाद में उन्हें डिलीट कर दिया।

अदालत ने कहा कि उसके मोबाइल का डिलीट किया गया डाटा वापस हासिल करने के लिये मोबाइल फोन को विशेषज्ञों के पास भेजा गया था। साथ ही घटना के दिन उसने जो टोपी पहन रखी थी, उसे भी बरामद कर लिया गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''आरोप पत्र में कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद रहे कई पुलिसकर्मियों को लगीं चोटों से हालात तथा अपराध की गंभीरता का पता चलता है। इसके अलावा इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अमान की मौत भी घटना के दौरान गोली लगने से हुई।''

आदेश में कहा गया है, ''इसके अलावा, इस मामले में आरोपी (अली) की एक वीडियो फुटेज भी मिली है, जिसमें वह दंगाइयों के बीच दिख रहा है। उसने हिंसक भीड़ के बीच लोहे की छड़ भी थाम रखी है...इसके अतिरिक्त आरोपी दंगों में सक्रिय रूप से शामिल था।''

सुनवाई के दौरान अली की ओर से पेश वकील अब्दुल गफ्फार ने दलील दी कि गोली लगने की अमान की मौत का प्रत्यक्ष रूप से आरोपी से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, जिससे उसे अपराध से जोड़ा जा सके।

पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राजीव कृष्णन शर्मा ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि अली को इस मामले में इसलिये गिरफ्तार किया गया क्योंकि वीडियो फुटेज और पहले गिरफ्तार किये जा चुके आरोपियों के बयानों के आधार पर उसकी मौजूदगी के बारे में पता चला है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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