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बिना इजाजत अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर का नहीं किया जा सकता इस्तेमाल, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को दिल्ली HC ने दिया ये निर्देश

By मनाली रस्तोगी | Updated: November 25, 2022 12:43 IST

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से बड़े पैमाने पर लोगों को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

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ठळक मुद्देदिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।अदालत ने फ्लैग किए गए कंटेंट को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिया।अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की रक्षा के लिए दुनिया भर में एक याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने फ्लैग किए गए कंटेंट को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिया। 

यह देखते हुए कि अभिनेता उन लोगों से व्यथित हैं जो उनकी अनुमति के बिना अपने सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग कर रहे हैं, जस्टिस नवीन चावला ने कहा, "यह गंभीरता से विवादित नहीं हो सकता है कि वादी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और विभिन्न विज्ञापनों में भी प्रतिनिधित्व करता है।" 

अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की रक्षा के लिए दुनिया भर में एक याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिग्गज अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी थी, "जो कुछ चल रहा है, मैं बस उसका आभास दे रहा हूं। कोई टी-शर्ट बना रहा है और उन पर अपना चेहरा लगाने लगा।"

उन्होंने आगे कहा, "कोई उनका पोस्टर बेच रहा है। किसी ने जाकर डोमेन नाम amitabhbachchan.com रजिस्टर किया है। इसलिए हम आए हैं।" मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न अन्य व्यवसायों के खिलाफ निरोधक आदेश भी मांगा है।

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