नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज तिहाड़ जेल से बाहर निकल गए हैं। उन्हें उच्च न्यायालय ने शनिवार को कुछ घंटों के लिए अपने आवास पर रहने की अनुमति दी है।
दरअसल, मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं जिनसे मिलने की अर्जी आप नेता ने लगाई थी। इसी पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। ऐसे में शनिवार को आप नेता जेल से निकलकर अपने दिल्ली आवास पहुंचे।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों पर सिसोदिया को ये अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने आप नेता को जमानत देते हुए कहा कि वह (मनीष सिसोदिया) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे।
इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने आदेश में आगे कहा कि सिसोदिया इस अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से भी नहीं मिलेंगे।
बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने छह सप्ताह की जमानत अर्जी लगाई थी।
राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था।