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Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

By अंजली चौहान | Updated: August 14, 2024 07:08 IST

Delhi Excise Policy Case:सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल से रिहाई के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार को चुनौती दी गई है।

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Delhi Excise Policy Case: आज आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमनात याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्त में हैं।

गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को अलग-अलग चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है और उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया है।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संबंधित जांच में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को  अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के दो दिन बाद दायर अपनी याचिका में, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही जमानत के लिए भी दबाव डाला है। 

क्या है याचिका की दलील

केजरीवाल ने सोमवार को दायर याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए “पर्याप्त सबूत” पेश किए थे।

उनकी याचिका सिसोदिया मामले पर काफी हद तक आधारित थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री की 17 महीने की लंबी कैद और ऐसे मामले में उनकी लगातार हिरासत, जिसमें मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं थी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

आप प्रमुख की याचिका में तर्क दिया गया है कि जिन आधारों पर अदालत ने सिसोदिया को जमानत पर रिहा करना उचित पाया, वे उन पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। केजरीवाल की याचिका में सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रकाश डाला गया है कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, खासकर तब जब जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी हो और आरोपी की समाज में गहरी जड़ें हों, जिससे फरार होने का जोखिम कम हो।

केजरीवाल ने अपनी याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि वह सिसोदिया की तरह ही इन मानदंडों को पूरा करते हैं और इसलिए उन्हें इसी आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर याचिका का महत्व बढ़ जाता है।

स्थ्य सेवा और किफायती पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च से हिरासत में हैं, इसके अलावा मई में शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 12 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 90 दिनों से अधिक कारावास में बिताए हैं।

फिर भी, उसी मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में रहे। सीएम के खिलाफ मामला दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी 2021-22 की आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों से उपजा है, जिसकी जांच सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद शुरू की थी।

केजरीवाल इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीसरे AAP नेता थे। सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद थे और उन्हें 9 अगस्त को रिहा किया गया था। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को छह महीने की हिरासत के बाद अप्रैल में शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी।

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