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दिल्ली में वाले कोरोना के खतरे के बीच जान लें नए नियम, केवल मास्क ही नहीं इन 4 गलतियों पर भी लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना

By विनीत कुमार | Updated: November 21, 2020 11:49 IST

दिल्ली में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच आज से सख्त नियम लगा दिए गए हैं। इस के तहत कोविड नियमों की अनदेखी करने पर दिल्ली वालों को 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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ठळक मुद्देदिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से सख्त नियम, लगेगा भारी जुर्मानामास्क पहनकर घर से नहीं निकले तो लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना

Coronavirus: देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में हाल के दिनों में तेजी से वृद्धि हुई है। हालात को देखते हुए सरकार ने नियमों (Delhi Covid 2000 fine rule) को सख्त किया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का फैसला किया गया है। 

इसी के तहत आज (21 नवंबर) से दिल्ली में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। दरअसल, दिल्ली में शुक्रवार को भी कोविड-19 के 6,608 नए मामले सामने आए। इसके बाद राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 5.17 लाख से अधिक हो गया है। 

वहीं, इस महामारी से 118 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 8,159 हो गई। दिल्ली में शुक्रवार को मामलों की कुल संख्या बढ़कर 5,17,238 हो गई जिनमें से 4,68,143 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में इस समय 40,936 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ी है। ये संख्या शुक्रवार को बढ़कर 4,560 हो गई जबकि पिछले दिन यह संख्या 4,501 थी। 

दिल्ली में कोविड के इन नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली में घर से बाहर निकलने के बाद मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा क्वारंटाइन के नियमों के उल्लंघन करने भी इतना ही जुर्माना लगेगा। ये नियम सभी पर लागू होंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुटखा, तंबाकू का सेवन करने पर भी दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पहले यह जुर्माना 500 रुपये था। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह अधिसूचना शुक्रवार को जारी की। दिल्ली में 28 अक्टूबर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है।

इसके बाद अस्पतालों को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए विभिन्न अस्पतालों में इस सप्ताह 205 आईसीयू बिस्तर और ऑक्सीजन की सुविधा वाले 116 बिस्तर जोड़े गए हैं। विभिन्न अस्पतालों को देने के लिए बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 120 वेंटिलेटर भी आ चुके हैं। साथ ही दिल्ली में हर दिन आरटी-पीसीआर जांच की क्षमता भी बढ़ाई गई है।  

टॅग्स :कोरोना वायरसदिल्ली में कोरोनाकोविड-19 इंडियाअनिल बैजल
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